प्रयागराज (ब्‍यूरो)। जुलाई के अंतिम सप्ताह में इनकम टैक्स पोर्टल की स्पीड स्लो हो जाना तो सुना था लेकिन इस बार यह समस्या जून के आखिरी सप्ताह से ही शुरू हो गई है। इसकी वजह से आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से टैक्स पेयर ही नही बल्कि सीए (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) और अधिवक्ता भी परेशान हो रहे हैं। उनको आईटीआर ऑनलाइन फाइल करने में महज दस मिनट लगता था, इस प्रक्रिया में अब तीन दिन तक लग जा रहे हैं।

31 जुलाई के बाद देना होगा फाइन
31 जुलाई से पहले लोगों को आईटीआर भरना है। इसके बाद पांच लाख रुपए तक की सालाना आय होने पर एक हजार और इससे अधिक होने पर पांच हजार रुपए का फाइन लगेगा। इसको लेकर टैक्स पेयर काफी चिंतित हो रहे हैं। उधर, सीए का कहना है कि इनकम टैक्स पोर्टल पर आईटीआर दाखिल करने के साथ, आधार पर ओटीपी नही जा रहा है। चालान भी जनरेट नही हो पा रहा है। ऐसे में टैक्स पेयर बार बार फोन कर क्वेरी करते हैं और नाराजगी जताते हैं। लेकिन यह पोर्टल की प्राब्लम है और इस बार लंबे समय से बनी हुई है।

दर्ज करा दी गई है शिकायत
मामला इतना गंभीर हो गया है कि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया की ओर से केंद्र सरकार के पास प्रजेंटेशन भेजकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। लेकिन अभी वहां से कोई जवाब नही आया है। लोगों का कहना है कि अगर पोर्टल की समस्या साल्व नही हो पा रही है तो अंतिम तिथि को 31 जुलाई से एक्सटेंड कर देना चाहिए। जिससे आम टैक्स पेयर को परेशानी से निजात मिल सके।

सख्ती से बढ़ गई दोगुनी संख्या
बता दें कि प्रयागराज में पिछले पांच साल में इनकम टैक्स पेयर की संख्या दोगुनी हो गई है। इसके पीछे सरकार की सख्ती है। तमाम ऐसे लोग जो टैक्स नही भरते थे उनको नोटिस भेजा जा रहा है। इसी तरह लोगों के मोबाइल पर मैसेज भेजकर सरकार लगातार उनको रिमाइंड करा रही है। इससे दबाव अधिक बढ़ गया है। यही कारण है कि 31 जुलाई से पहले लोग अपना आईटीआर हर हाल में दाखिल करना चाहते हैं।

नेशनल लेवल पर इस समस्या को लेकर सीए इंस्टीट््यूट ने प्रजेंटेशन भी दिया है। फिर भी समस्या दूर नही हो रही है। हजारों की संख्या में आईटीआर पेंउिंग होते जा रहे हैं। लोग परेशान हैं। दस मिनट की प्रक्रिया में तीन दिन का समय लग रहा है।
नितिन मेहरोत्रा, सीए

जुलाई के अंतिम सप्ताह में अधिक लोड होने से पोर्टल स्लो हो जाना तो स्वाभाविक है। लेकिन इस साल जून के अंतिम सप्ताह से ही परेशानी उत्पन्न हो गई है। जो अभी तक ठीक नही हा रही है। यही हाल रहा तो सरकार को अंतिम तिथि को बढ़ाना होगा।
राहुल यादव, अधिवक्ता व टैक्स मामलों के एक्सपर्ट