प्रयागराज (ब्यूरो)इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बकाये का अंतिम निर्धारण किये बगैर बिजली विभाग द्वारा 30 दिसंबर 21 को जारी 6 लाख एक हजार 982 रूपये की वसूली को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है और याची को 22 अक्टूबर 19 के प्रोविजनल असेसमेंट पर एक माह में आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है ।
कोर्ट ने कहा है कि बिजली विभाग याची को सुनकर आपत्ति का दो माह में अंतिम निर्धारण करें, तब तक याची पर उत्पीडऩात्मक कार्रवाई पर रोक रहेगी। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस एसबी सर्राफ की बेंच ने बस्ती जिले के हरैया के निवासी राजेश उर्फ भुर्कू की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अतुल कुमार पाण्डेय ने बहस की। इनका कहना था कि फाइनल असेसमेंट नहीं किया गया और बकाया वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई जो विद्युत कानून के खिलाफ है। इसपर कोर्ट ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड हरैया, बस्ती की वसूली नोटिस को रद कर दिया।