प्रयागराज ब्यूरो । हत्या के प्रयास सहित कई अन्य धाराओं में शनिवार को आठ अभियुक्तों को कोर्ट के द्वारा दस-दस वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ हित अर्थ दण्ड से भी दंडित किया गया है। सजा से पूर्व एडीजे-12 भारत सिंह यादव की अदालत के द्वारा केस में सजा के बिन्दु पर सुना गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपना अपना पक्ष व तर्क कोर्ट रखा। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों की गवाही के आधार सभी अभियुक्तों पर कोर्ट ने आरोप साबित पाया।
वर्ष 2021 में हुई थी घटना
वर्ष 2021 के अप्रैल महीने में 15 तारीख को घूरपुर थाना क्षेत्र के नई बाजार में चुनावी रंजिश को लेकर विवाद हो गया था। वादी मो। हुसैन के जरिए दी गई तहरीर में बताया गया कि आरोपित मो। अखलाख द्वारा गोली चलाई गई थी। बंदूक से निकली गोली उसके रिश्तेदार आफताब को लग गई थी। इसी तरह के अन्य कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा आरोपित मो। फैज पुत्र मो। सोहराब व मेराज पुत्र मो। इब्राहिम, मो। सालिम पुत्र मो। इब्राहिम, इंसाफउल्ला पुत्र मो। इब्राहिम, मो। इस्माइल पुत्र इसहाक, मो। सऊद पुत्र मो। इस्माइल, मो। अख्तर पुत्र मो। इसहाक एवं एकलाख उर्फ मौलाना पुत्र मो। इसहाक निवासीगण निवासी चक घनश्यामदास नई बाजार घूरपुर के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। शनिवार को एडीजे-12 की कोर्ट में मामले में सजा के बिन्दु पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व एडीजीसी टीएन दीक्षित व आरोपितों के अधिवक्ताओं द्वारा अपना अपना पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अदालत के जरिए आठों अभियुक्तों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में दर्ज इस प्रकरण में कुल 11 लोगों की गवाही कोर्ट में कराई गई थी। साथ ही पुलिस के पेश किए गए अन्य साक्ष्यों को भी अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया था। तथ्यों व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत के जरिए आठों अभियुक्तों को दस-दस साल के कारावास से दंडित किया गया है। सभी को अलग-अलग धनराशि के अर्थ दण्ड से भी दंडित किया गया है।
गुलाबचंद्र अग्रहरि, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी