दो सौ रुपये जुर्माना जमा न करने पर जाना पड़ जाता जेल
PRAYAGRAJ: भाजपा सांसद जगदंबिका पाल शुक्रवार को जेल जाने से बच गये। सीजेएम सिद्धार्थनगर के सौ रुपये जुर्माना व एक महीने की कैद को विशेष कोर्ट एमपी/एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दो सौ रुपये जुर्माना में तब्दील कर दिया। कोर्ट ने भुगतान जमा न करने पर सेंट्रल जेल नैनी भेजने का आदेश दिया तो सांसद ने तत्काल दो सौ रुपये कोर्ट में जमा करके मुकदमे से पिंड छुड़ा लिया।
10 की परमिशन, 20 गाड़ी से पहुंचे
मामला डुमरियागंज बांसी का है। जगदम्बिका पाल संसदीय क्षेत्र 60 से प्रत्याशी थे। उनके स्वागत के लिए समारोह का आयोजन 24 अप्रैल 2014 को किया गया था। इसके लिए दस वाहनों की अनुमति मिली थी। किन्तु बीस चार पहिया वाहन तथा 20-25 दो पहिया वाहन का प्रयोग किया। इस तरह आयोजक रिंकू पाल तथ जगदम्बिका पाल को आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया। इसकी रपट थाना बांसी में दर्ज कराई गई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया। मुकदमें की सुनवाई सीजेएम सिद्धार्थ नगर ने 22 दिसंबर 17 को सांसद को सौ रुपया जुर्माना व एक माह कैद की सजा सुनायी। सीजेएम के इस आदेश को अपील के जरिए उन्होंने चुनौती दी थी।