प्रयागराज ब्यूरो ।जिला अधिवक्ता संघ को संगठन की नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए मतदान की तिथि बदलनी पड़ सकती है। कारण बना है इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच का फैसला। कोर्ट ने 27 अक्टूबर को प्रस्तावित चुनाव को 14 दिन पहले शिफ्ट करके 13 अक्टूबर को कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए वर्तमान समय में चुनाव प्रक्रिया गतिमान है। मंगलवार को नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव के गठित एल्डर कमेटी को आगे का फैसला लेना है जो बुधवार को लिया जा सकता है।
जरूरत हो तो लें पुलिस का सहयोग
जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए प्रक्रिया पिछले सप्ताह शुरू हुई थी। शनिवार, सोमवार और मंगलवार को 18 पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का मौका दिया गया था। यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बीच चुनाव को निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। कोर्ट ने जिला अधिवक्ता संघ की एल्डर्स कमेटी को संघ की कार्यकारिणी का चुनाव 13 अक्टूबर को कराने का निर्देश दिया है। निष्पक्ष चुनाव के लिए निवर्तमान कार्यकारिणी को आवश्यक धनराशि सहित पूरा सहयोग एल्डर्स कमेटी को देने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। साथ ही एल्डर्स कमेटी से किसी भी आकस्मिक स्थिति में स्थानीय पुलिस का सहयोग लेने के लिए कहा है। यह भी कहा है कि पुलिस कमिश्नर सभी जरूरी सहायता प्रदान कराएं।
निष्पक्ष चुनाव के लिए नियुक्त करें पर्यवेक्षक
यह आदेश जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने अधिवक्ता अमित कुमार निगम की याचिका पर दिया है। इसमें वर्ष 2023-24 के लिए जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी के चुनाव कराने के लिए आदेश देने और निष्पक्ष चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई। एल्डर्स कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडेय ने कहा कि एल्डर्स कमेटी ने मतदान की तारीख 13 अक्टूबर प्रस्तावित की है। निवर्तमान कार्यकारिणी की ओर से अधिवक्ता विक्रांत पांडेय ने पीठ को आश्वासन दिया कि चुनाव के लिए आवश्यक धनराशि जारी करने सहित एल्डर्स कमेटी को पूरा सहयोग दिया जाएगा। कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर को पेश करने और उस दिन चुनाव के परिणाम से अवगत कराने के लिए कहा है।