ALLAHABAD: विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड के मुकदमे में गवाह सुलाकी यादव व प्रेम सिंह की वाइस रिकार्डिग कराने के बाबत बचाव पक्ष द्वारा दी गई अर्जी पर सुनवाई के बाद अपर जिला जज रमेश चन्द्र ने अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट के समक्ष उदयभान करवरिया ने अर्जी दी थी। उभयपक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने निष्कर्ष में पाया कि सीडी बनाने में मुकदमा वादी की सहमति नहीं प्राप्त की गई तथा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के प्राविधानों का पालन नहीं किया गया। लिहाजा आवाज का नमूना लेकर जांच के लिए भेजे जाने का औचित्य नहीं है। विधिक आधार न पाए जाने पर कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।
हत्या में जमानत अर्जी खारिज
हत्या के आरोपी राकेश मुसहर थाना हंडिया की जमानत अर्जी अपर जिला जज जैतेन्द्र कुमार ने सहायक शासकीय अधिवक्ता गुलाब चन्द्र अग्रहरि की दलील सुनने के बाद खारिज कर दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त शातिर अपराधी है। वर्ष 2009 में ही इसने दो महिलाओं इतवारी देवी व मनराजी देवी की हत्या कुल्हाड़ी से की थी।
वन बार वन वोट घोषणा पत्र करें जमा
इलाहाबाद हाईकोर्ट एसोसिएशन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी अधिवक्ता हाईकोर्ट में दायर पीआईएल संख्या 39827 सन् 2016 घनश्याम दुबे बनाम एल्डर्स कमेटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन व तीन अन्य में पारित आदेश के अनुपाल में विभिन्न अधिवक्ता संगठनों के मेंबर्स वन बार वन वोट के संबंध में घोषणा पत्र 5 जुलाई 2017 तक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के काउंटर नम्बर 6 व 7 पर जाम करें। घोषणा पत्र एसोसिएशन के काउंटर 6 व 7 पर नि:शुल्क उपलब्ध है।