प्रयागराज (ब्यूरो)। एमएलसी चुनाव में भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों को 9 मार्च तक या उससे पहले अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा पेश करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम संजय खत्री ने इस बारे में आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी व्यय प्रेक्षक द्वारा जांचा गया व्यय लेखा रजिस्टर पेश करेंगे। इसमें सभी बिल वाउचर्स और शपथ पत्र सहित तमाम दस्तावेज मौजूद रहेंगे। इसे किसी वर्किंग डे पर मुख्य कोषागार में जमा कराया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे ठोस कारण सामने रखना होगा। ऐसा नही करने पर संबंधित के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 क के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि एमएलसी चुनाव का मतदान 9 अप्रैल को है इसलिए इसके पहले निर्वाचन आयोग सभी प्रत्याशियों का लेखा चाहता है।