प्रयागराज (ब्‍यूरो)। प्रवीण श्रीवास्तव, निदेशक राइजिंग इफोट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत अर्जी पेश की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी शासन की नीतियों के अनुरूप उचित कीमत पर लोगों को भूखंड दिलाने का कार्य करती है। कंपनी में विपक्षियों को बतौर एजेंट रखा गया था। यह लोग कस्टमर को धोखा देकर कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। फर्जी रसीद का प्रयोग किए तथा और विरोध पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। सिविल लाइंस पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। माना जा रहा है कि इस धोखाधड़ी से सभी लोगों ने लाखों रुपये की अवैध कमाई की है।