खुल्दाबाद पुलिस द्वारा 2020 में कार्यालय से बरामद किए गए थे डीएम द्वारा निरस्त असलहे
PRAYAGRAJ: माफिया अतीक अहमद के दो मुकदमों में खुल्दाबाद पुलिस द्वारा सोमवार को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। दोनों ही मुकदमे वर्ष 2020 से संबंधित हैं। शस्त्र नियमावली के उल्लंघन पर अतीक के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। इस जेल से उस जेल भेजे जाने की वजह से पुलिस अतीक का बयान नहीं दर्ज कर पा रही थी। अहमदाबाद जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनका बयान विवेचक द्वारा दर्ज किया गया। इसके बाद विवेचक ने चार्जशीट फाइनल कर दी।
गन जमा न करने पर हुआ था केस
खुल्दाबाद थाने में 17 मार्च 2020 को आईएस 227 गैंग के लीडर माफिया अतीक के खिलाफ दो मुकदमे लिखे गए थे। मुकदमा अपराध संख्या 51/20 में उनके कार्यालय से अवैध पिस्टल व 52/20 में राइफल मिलने का मामला दर्ज हुआ था। यह दोनों ही असलहे माफिया अतीक अहमद के ही नाम थे। बताते हैं कि अतीक के बढ़ते आपराधिक ग्राफ को देखते हुए डीएम ने इन असलहों के लाइसेंस को निरस्त कर दिए थे। निरस्त किए गए इन दोनों असलहों को जमा करने के निर्देश थे। बावजूद इसके लिए गन को जमा करने के बजाय अतीक अहमद अपने कार्यालय में रखे रहे। पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई 2020 को अतीक के कार्यालय से पुलिस द्वारा इन असलहों की बरामदगी की गई। असलहों के बरामद होने के बाद विवेचना तेजी से शुरू हुई। इन दोनों मुकदमों में अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक को रिमांड पर लेने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस अहमदाबाद जेल जाकर यह कार्रवाई पूरी की। इसके पहले वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनके बयान लिए जा चुके थे। इस तरह सोमवार को पुलिस द्वारा दोनों ही मुकदमों में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई।
मामला काफी पुराना है। विवेचना की कार्रवाई विधि अनुसार पूरी की गई। दोनों ही मुकदमों में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है।
विरेंद्र सिंह यादव, प्रभारी निरीक्षक खुल्दाबाद