सुनवाई के दौरान अपर जिला जज ने उनकी जमात का आधा अपर्याप्त पाया

PRAYAGRAJ: भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से रुपये लेकर जा रहे कैश वैन से 52 लाख लूटने के आरोपित कुमरन, गोकुल, प्रेम कोइरी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। उभय पक्षों के तर्क को सुनने के बाद अपर जिला जज मनीष निगम ने उनकी जमात का आधा अपर्याप्त पाया।

2019 में हुई थी घटना

सहायक शासकीय अधिवक्ता जय कांत तिवारी व उमाशंकर शर्मा ने कोर्ट के सामने पक्ष रखा। बताया कि तीन अक्टूबर 2019 को करीब साढ़े 11 बजे रहे थे। इस वक्त एसबीआई की मुख्य शाखा से बलराम चौधरी राजकुमार मिश्रा दो करोड़ 30 लाख रुपये महिंद्रा बोलेरो से लेकर एडीएम में डालने के लिए जा रहे थे। सिविल लाइंस प्लेट फार्म नंबर एक पर यहां रुपया गायब हो गया। विवेचना में अभियुक्तों के पास से रुपयों की बरामदगी की। बचाव पक्ष के अधिवकता ने कहा कि घटना फर्जी व रचकर आरोपितों को जेल भेजा गया है। आरोपितों को जेल भेजा गया है कोई सत्यता नहीं है। वह शांति प्रिय नागरिक हैं और जमानत देने को तैयार हैं।

एमपीएमएलए कोर्ट ने दी डेट

पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के विरुद्ध चल रहे केस में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट आलोक कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई की। गवाह अजय राय की गवाही रिकार्ड नहीं हो पाने पर कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की डेट मुकर्रर की गई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त के खिलाफ दो मामले हैं। मौजूद पत्रावली में कुछ प्रपत्र नहीं हैं वह दूसरी पत्रावली में संलग्न है। उन्हें मंगाया जाना है इस लिए कोई अन्य डेट दी जाय।