प्रयागराज ब्यूरो । थरवई में पांच लोगों की सामूहिक हत्या के आरोपित डेभी खरवार की जमानत अर्जी बुधवार सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने खारिज कर दी। उसकी ओर से जमानत के लिए दी गई अर्जी पर अदालत द्वारा सुनवाई की गई। दोनों पक्षों के अधिवक्तों की बहस व तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने जमानत के लिए आधार अपर्याप्त पाया।

2022 का है मामला

थरवई थाने क्षेत्र के खेवराजपुर गांव 23 अप्रैल 2022 को पांच लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। मौत के घाट उतारी गई महिला से रेप की भी आशंका जताई गई थी। इस मामले में मृतक के बेटे सुनील यादव द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। एक साथ परिवार के पांच लोगों की हत्या के बाद कातिल भाग गए थे। जांच में जुटी पुलिस द्वारा घुमंतू गिरोह पर शक जताया गया था। कातिलों की तलाश में जुटी पुलिस एक महिला समेत सात आरोपितों को गिरफ्तार किया था। तीन बदमाश मुठभेड़ में गोली लगने के बाद पकड़ में आए थे। उस वक्त पुलिस ने बताया था कि इस गैंग में कुल तेरह बदमाश शामिल हैं। फिलहाल गिरफ्तार किए गए गैंग के गुर्गों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। मामले में जेल भेजे डेभी खरवार पुत्र राजू खरवार निवासी नई बस्ती फुलवरिया थाना कोतवाली चुनार जिला मीरजापुर की ओर से जमानत के लिए अर्जी कोर्ट में दी गई थी। इस जमानत अर्जी का जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि घटना असाधारण है। आरोपित व उसके सार्थियों द्वारा एक परिवार के पांच लोगों को मौत के घाट उतारने का आरोप है। ऐसे में इसे जमानत दिए जाने पर बचे हुए परिवार के सदस्यों को खतरा हो सकता है। इस तरह के तमाम तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

पांच लोगों की समूहिक हत्याकांड के आरोपित की जमानत अर्जी कोर्ट ने निरस्त कर दी है। यह आदेश दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत द्वारा जारी किया गया।

गुलाबचंद्र अग्रहरि, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी