ALLAHABAD: रेलवे भूमि घोटाला में आरोपी फूलपुर के तहसीलदार आशुतोष कुमार की जमानत अर्जी पर उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला जज दिनेश चंद्र ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
बचाव पक्ष की ओर से दी गई दलील में कहा गया कि आरोपी निर्दोष है। उसे गलत फंसाया गया है। जमानत देने के लिए तैयार है। विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता राम अभिलाष सिंह ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त ने रेलवे की भूमि पर आकार पत्र 45-45 में कुतुबुद्दीन व सलाउद्दीन का नाम दर्ज करने का आदेश देकर राजस्व कागजात में उनका नाम दर्ज कराया था। इस कूट रचना की जांच आयुक्त द्वारा गठित टीम ने की तो अभियुक्त को पूर्णत: दोषी पाया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी ने कुतुबुद्दीन व सलाउद्दीन का नाम राजस्व रिकार्ड से काटने का आदेश भी नहीं दिया। वर्तमान जिलाधिकारी ने राजस्व अभिलेख से कुतुबुद्दीन व सलाउद्दीन का नाम पृथक किए जाने का आदेश दिया है। अभियुक्त को यदि जमानत मिल गई तो वह फरार हो सकता है।