प्रयागराज ब्यूरो । दिवंगत माफिया अतीक अहमद और उसके सगे भाई अशरफ को पुलिस की मौजूदगी में गोलियों से छलनी कर देने वाले तीनों आरोपितों के खिलाफ सेशन कोर्ट में शुक्रवार को ट्रायल शुरू हो गया। तीनो फिलहाल प्रतापगढ़ जेल में बंद हैं तो उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 में वारंट बनाने का आदेश दिया। कोर्ट की तरफ से तीनो पर आरोप तय करने के लिए सुनवाई की तिथि 10 अगस्त निर्धारित की गयी है।

15 अप्रैल की रात हुई थी हत्या

उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के चलते अतीक और अशरफ को पूछताछ के लिए धूमनगंज पुलिस ने हिरासत में लिया था। 15 अप्रैल की रात पुलिस दोनों को लेकर काल्विन हॉस्पिटल में चेकअॅप कराने पहुंची थी। हॉस्पिटल के गेट पर ही मीडिया वालों से मुखातिब होने के समय दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। हत्या करने वाले तीनो शूटर्स ने आन द स्पॉट पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। इस केस की सुनवाई सेशन जज संतोष राय की कोर्ट में चल रही है। विवेचना के बाद एसआइटी ने गिरफ्तार तीनों आरोपितों के खिलाफ 13 जुलाई को सीजेएम की कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सीजेएम दिनेश कुमार गौतम ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मुकदमे को परीक्षण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने का आदेश दिया था।

तीनो आरोपित अलग-अलग जिले के

अतीक-अशरफ हत्याकांड में जेल भेजे जा चुके अरुण, लवलेश और सनी सिंह अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनका चालान आइपीसी की धारा 302, 307, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आर्म्स एक्ट, 377 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट में किया है और चार्जशीट भी इन्हीं धाराओं में दाखिल की है। लवलेश तिवारी बांदा, अरुण कासगंज तथा सनी सिंह हमीरपुर जनपद का रहने वाला है। अतीक-अशरफ के हत्यारोपित लवलेश तिवारी, अरुण व सनी सिंह की अदालत में पैरवी करने के लिए उनके घर वालों ने अब तक किसी अधिवक्ता से संपर्क नहीं किया है।

सरकारी खर्च पर वकील करेंगे पैरवी

सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाने के बाद भी इस मुकदमे की पैरवी के लिए तीनों शूटर्स की तरफ से कोई वकील हायर नहीं किया गया है। इसके चलते सेशन कोर्ट द्वारा परीक्षण शुरू होने पर उन्हें सरकारी खर्च पर नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद आरोप तय होने तथा गवाही के दौरान अदालत की कार्रवाई पूरी की जा सकेगी।