प्रयागराज (ब्‍यूरो)। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले तीनों शूटर शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किए गए। सुरक्षा कारणों के चलते यह फैसला लिया गया था। सुनवाई के दौरान की सबसे खास बात यह थी कि शूटरों की तरफ से कोई अधिवक्ता हायर नहीं किया गया है। पेशी के बाद कोर्ट ने तीनों की न्यायिक अभिरक्षा 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। कोर्ट ने सुनवाई की नेक्स्ट डेट 25 मई मुकर्रर की है।

फिर सरकार उपलब्ध कराएगी वकील
काल्विन हॉस्पिटल गेट पर 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी। बांदा निवासी शूटर लवलेश तिवारी और हमीरपुर के मोहित उर्फ शनि पुराने एवं अरुण कुमार मौर्या निवासी कासगंज ने अतीक ब्रदर्स पर गोलियां बरसाई थी। एक के बाद एक कई राउंड फायर करके दोनों के शरीर में तीनों शूटर कई गोलियां उतार दिए। इससे अतीक और उसके भाई अशरफ की मौके पर ही मौत हो गई थी। सुरक्षा में रही पुलिस के सामने कत्ल की इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों शूटर सरेंडर कर दिए थे। सरेंडर करने के बाद पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर ली थी। उमेश पाल हत्या कांड के विवेचक धूमनगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार मौर्य के द्वारा शाहगंज थाने में तहरीर दी गई। उनकी तहरीर पर दूसरे दिन 16 अप्रैल को शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों शूटरों को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में तीनों शूटर जेल भेज दिए गए थे।
सुरक्षा कारणों से शिफ्ट किये गये प्रतापगढ़
नैनी सेंट्रल जले में पुलिस के द्वारा उन्हें दाखिल किया गया। जेल में पिता के शूटरों को देखते हुए पहले से रंगदारी के मामलें में वहां बंद अतीक के बेटे अली का पारा हाई हो गया। जेल में शांति व्यवस्था बिगडऩे की आशंका से शूटरों की जेल ट्रांसफर कर दी गई। नैनी जेल से उन्हें हटाकर प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पिछले महीनें पूछताछ के लिए तीनों को पुलिस के द्वारा कस्टडी रिमांड पर लिया गया था। उसके बाद उन्हें वापस प्रतापगढ़ जेल में फिर पुलिस शिफ्ट कर आई थी। तीनों की न्यायिक अभिरक्षा डेट 12 मई तक के लिए मुकर्रर थी। इस लिए शुक्रवार को फिर तीनों को कोर्ट में पेश किया जाना था। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए सीजेएम कोर्ट में उनकी पेशी जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग कराई गई। अदालत के द्वारा अब मामले में 25 मई को फिर से पेशी की डेट मुकर्रर की गई है। कचहरी से जुड़े सूत्रों की मानें तो शूटरों के द्वारा अभी कोई अधिवक्ता डिप्यूट नहीं किया गया है।

निर्धारित डेट पर अतीक व अशरफ के तीनों शूटरों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाना था। किन्हीं कारणों से उन्हें जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग अदालत में पेश किया गया। सीजेएम कोर्ट के द्वारा 25 मई की अगली डेट नियत की गई है।
गुलाबचंद्र अग्रहरि जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी