-चार माह पूर्व शाहगंज के मरकज मुसाफिरखाना से गिरफ्तार किए गए थे सभी विदेशी जमाती
-अधिवक्ता के तर्क को सुनने व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मंजूर की जमानत अर्जी
<-चार माह पूर्व शाहगंज के मरकज मुसाफिरखाना से गिरफ्तार किए गए थे सभी विदेशी जमाती
-अधिवक्ता के तर्क को सुनने व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मंजूर की जमानत अर्जी
PRAYAGRAJ: PRAYAGRAJ: करेली में चार माह पूर्व ख्क् अप्रैल को गिरफ्तार किए गए केरल के अशरफ पीके व शहजान अली की जमानत अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। पुलिस द्वारा कुल ख्म् विदेशी सहित फ्0 जमाती गिरफ्तार किए गए थे। शहजान अली पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के विरोध पर जमातियों के वकील सैय्यद अहमद नसीम उर्फ गुड्डू की बहस सुनने के बाद अपर जिला जज वीर भद्र सिंह द्वारा अर्जी को स्वीकार की गई।
ख्-ख् जमानत देने पर रिहा करने के आदेश
आरोपितों पर लॉकडाउन में बगैर अनुमति जिले में आकर शाहगंज के मरकज मुसाफिर खाना में बिना अनुमति रुकने के आरोप थे। इन पर संक्रमण फैलाने वीजा नियमों का उल्लंघन करने के भी तोहमत लगाए गए थे। आरोपितों की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि एक भी जमाती कोरोना से संक्रमित नहीं पाया गया। न ही इनके द्वारा किसी दूसरे को संक्रमित किया गया। जांच बाद इन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। किसी के भी द्वारा वीजा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया। विदेशी जमातियों द्वारा केंद्र सरकार की वेबसाइड पर फार्म सी अपलोड किए गए थे। पुलिस व एलआईयू को भी जानकारी दी गई थी। इनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया। दोनों आरोपित अनुवादक हैं। विदेशियों की भाषा का अनुवाद करना एवं उनको गाइड करना उनका काम है। इनके विरुद्ध लगाई गई धारा क्88, ख्म्9, ख्70, ख्7क् आईपीसी, फ् महामारी अधिनियम व क्ब् बी, क्ब् सी विदेशी विषयक अधिनियम का अपराध नहीं बनता। विद्वान अधिवक्ता की बहस व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को ख्-ख् जमानत व मुचलका दाखिल करने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया।