ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम कानपुर नगर को बेटे बहू से परेशान माता-पिता की सुरक्षा के कदम उठाने के निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने बूढे़ मां बाप के 28 फरवरी 18 को दिए गए प्रत्यावेदन पर 15 दिन के भीतर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। याची बूढे़ मां-बाप ने अपने बेटे-बहू पर उत्पीड़न करने और मकान से बेदखल कर कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगाया है।
यह है मामला
यह आदेश न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति जयंत चटर्जी की खंडपीठ ने गौतम बिहार कॉलोनी शिवली रोड कल्याणपुर कानपुर नगर के निवासी रघुबीर सिंह व श्रीमती सावित्री देवी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता असीम कुमार राय ने बहस की। याचीगण का कहना है कि उसके साथ बेटा सत्यवीर सिंह व बहू सुनीता सिंह भी निवास कर रहे हैं। वे दोनों याचियों की देखभाल नहीं कर रहे हैं और परेशान करते हैं। याचिका में बहू बेटे को घर खाली कराने की मांग की गयी है। याची ने मेन्टीनेन्स एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट एंड सीनियर सिटीजन ऐक्ट 2007 के तहत बहू-बेटे को अपने मकान से बेदखल करने व अपनी सुरक्षा की मांग में डीएम को प्रत्यावेदन दिया है। जिसपर कोई कार्यवाही न किये जाने पर यह याचिका दाखिल की गयी है। इस पर कोर्ट ने डीएम को उचित कदम उठाने के निर्देश दिया है।