कोर्ट ने कंपाउंडिंग अर्जी तय करने का दिया निर्देश
PRAYAGRAJ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्र के मायादेवी स्मारक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान नैनी प्रयागराज के ध्वस्तीकरण पर रोक बरकरार रखी है। कोर्ट ने संस्थान से कहा है कि वह 48 घंटे में सक्षम प्राधिकारी को कंपाउंडिंग के लिए अर्जी दे। प्राधिकारी एक हफ्ते में नियमानुसार विचार कर आदेश पारित करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं की कंपाउंडिंग की जाए जिनकी जमीन पर निर्माण बाईलाज से हो व मास्टर प्लान में कंपाउंडिंग किये जाने योग्य हो। याचिका की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
679 छात्रों का भविष्य अधर में
यह आदेश जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र ने संस्थान की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता लोकेश कुमार द्विवेदी का कहना है कि याची के विद्यालय में 679 छात्र पढ़ रहे हैं। ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ अपील जिस दिन तय की, उसी दिन शाम को ध्वस्तीकरण टीम पहुंच गयी। याची को सुनवाई का मौका तक नहीं दिया। इस पर कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण से जवाब मांगा है। याची का कहना है कि उसने कंपाउंडिंग की अर्जी दी है। लेकिन, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पीडीए का कहना है कि याची संस्थान ग्रीन बेल्ट में है। जिसकी कंपाउंडिंग नहीं की जा सकती। इसके जवाब में याची ने कहा कि बिना कंपाउंडिंग के तमाम निर्माण एरिया में धड़ल्ले से जारी है। पीडीए केवल याची के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार करने से इन्कार कर दिया है।