प्रयागराज (ब्यूरो)। प्रॉपर्टी डीलर जीशान द्वारा करेली थाने में अली अहम पुत्र अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। अली पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने व जान लेवा हमला करने जैसे आरोप लगाए गए थे। यह मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही अली अंडर ग्राउंड हो गया था। छह महीने तक पुलिस उसकी तलाश में दर-बदर भटकती रही। मगर, पुलिस की आंख में धूल झोंक कर इधर-उधर घूमता रहा। यह देखते हुए पलिस द्वारा उसके खिलाफ 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। यह इनाम घोषित होने के बाद भी अली पुलिस को चकमा देता रहा। जिस पर इनाम की ये रकम बढ़ाकर 50 हजार दी गई थी। तीस जुलाई को अली पुलिस को चकमा देते हुए कोर्ट में जा पहुंचा.अली के कोर्ट में हाजिर होने की खबर सुनते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। करेली पुलिस द्वारा अली अहमद को रिमांड पर लिए जाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी। अर्जी को स्वीकार करते हुए अदालत ने चौबीस घंटे की रिमांड मंजूर कर ली। रविवार को निर्धारित टाइम पर करेली पुलिस उसे नैनी सेंट्रल जेल से रिमांड पर लिया।
हर सवाल का जवाब ना
रिमांड पर लिए गए अली अहम से पुलिस द्वारा पूरी घटना के बारे में पूछताछ की गई। इस दौरान अली द्वारा घटना में प्रयुक्त पिस्टल की जानकारी दी गई। बताया कि उस पिस्टल को वह करेली इलाके के बक्सीमाढ़ा के जंगल में छिपा रखा है।
यह बात पता चलते ही पुलिस उस जंगल में गई और पिस्टल को बरामद कर ली। बताया गया कि बरामद की गई अली की पिस्टल को पुलिस ने कब्जे में ले लिया।
पुलिस की मानें तो अली पूछताछ में सिर्फ इतना बताया कि प्रॉपर्टी डीलर से उसका जमीन को लेकर रंजिश चल रही है।
इसके अलावा हर सवाल पर उसकी तरफ से पुलिस को सारे उत्तर नो में दिए गए।
सोमवार को कस्टडी रिमांड टाइम पूर्ण होने के बाद पुलिस द्वारा अली को कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट अली अहमद को न्यायिक अभिरक्षा में उसे नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया।
कस्टडी रिमांड की समय सीमा समाप्त होने के बाद अली अहमद को कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत द्वारा उसे नैनी सेंट्रल जेल भेज गया गया है। रिमांड अवधि में की गई पूछताछ के दौरान उसकी पिस्टल बरामद की गई है, जो कि अवैध है।
अरविंद कुमार गौतम थाना प्रभारी करेली