प्रयागराज ब्यूरो । उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड पांच लाख के इनामी शूटर व अन्य आरोपियों की तलाश में प्रयागराज पुलिस की ओर से सात राज्यों में हुकुम तहरीरी भेजी गई है। इसमें अतीक अहमद के बेटे असद, पत्नी शाइस्ता परवीन समेत सभी शूटरों के नाम शामिल है। यह हुकुम तहरीरी दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और पंजाब राज्य को भेजी गई है। इन राज्यों के थानों में इनामी शूटरों के अपराध, इनाम की राशि की जानकारी और फोटो भेजी गई है। पुलिस मानकर चल रही है कि शूटर इन्हीं राज्यों में छिपे हो सकते है। इन राज्यों पुलिस टीम के साथ एसटीएफ की टीमें लगातार दबिश दे रही है।

लगातार शूटर बदल रहे ठिकाना
24 फरवरी को हुये उमेश पाल व उसके दो सरकारी गनर संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह की हत्या के बाद से सभी शूटर फरार चल रहे हैं। जबकि घटना को अंजाम देने वाले सभी शूटर सीसीटीवी फुटेज में कैद तक हो गए थे। उनकी पहचान तक फौरन पुलिस ने कर लिया था। इन बदमाशों को पकडऩे के लिए बीस से अधिक टीमों को लगाया गया है। लगभग एक महीने से पुलिस टीम के साथ एसटीएफ की टीमें जिले व अन्य राज्यों में दबिश दे रही है। कई जगह संदिग्धों के होने की पुख्ता सूचना भी मिली थी लेकिन, पुलिस के पहुंचने से पहले ही वे निकल जाते। पुलिस सूत्रों की मानें तो सभी शूटर लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। मोबाइल तक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जिससे पकडऩे में और दिक्कत आ रही है।

मोबाइल साथ नहीं लेकर चल रहे बदमाश
पुलिस की सर्विलांस टीम के एक्सपर्ट की मानें तो यह सभी मोबाइल का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर कर भी रहे है तो इंटरनेट कॉलिंग का। वह भी किसी अन्य व्यक्ति से लेकर कर रहे हैं। उसके बाद उस मोबाइल को वहीं छोड़कर निकल जा रहे हैं। पुलिस की इतनी टीमें इसी कारण उन्हें नहीं पकड़ पा रही हैं। अब हुकुम तहरीरी जारी होने के बाद इन राज्यों की पुलिस भी शूटरों को पकड़ सकती है। उमेश पाल शूटआउट कांड के सभी आरोपियों को पकडऩे के लिए इन सात राज्यों की पुलिस हेल्प मांगी गई है।

इनके नाम जारी हुई हुकुम तहरीरी
असद अहमद पुत्र अतीक अहमद
शूटर गुड्डू मुस्लिम पुत्र शफीक
शूटर मो। गुलाम पुत्र मकसूदन
शूटर अरमान पुत्र शमीम
शूटर साबिर पुत्र नसीम
शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद

क्या होता है हुकुम तहरीरी
किसी मुल्जिम को गिरफ्तार करने के लिए किसी थाने को सूचना देने को हुकुम तहरीरी कहा जाता है। ये थाने किसी दूसरे राज्य के भी हो सकते हंै। हुकुम तहरीरी मिलने के बाद आरोपियों को इन राज्यों की पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट के बाद उन्हें उस थाने को सौंप दिया जाता है। जहां से वे वांटेड होते हैं।