- अवकाश के दिन नामांकन नहीं करा सकेंगे प्रत्याशी
- 1700 वोटर्स वाले बूथों के लिए बनाए जाएंगे सहायक बूथ
<- अवकाश के दिन नामांकन नहीं करा सकेंगे प्रत्याशी
- क्700 वोटर्स वाले बूथों के लिए बनाए जाएंगे सहायक बूथ
ALLAHABAD: allahabad@inext.co.in
ALLAHABAD: 12 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो कि 19 अप्रैल को दोपहर तीन बजे तक जारी रहेगी। इस बीच पड़ने वाले तीन अवकाश को प्रत्याशी पर्चा दाखिल नहीं कर पाएंगे। संगम सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम पी गुरु प्रसाद ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि फूलपुर संसदीय क्षेत्र का नामांकन डीएम कोर्ट और इलाहाबाद सीट का नामांकन मुख्य राजस्व अधिकारी के कोर्ट में होगा।
सबकुछ बताना होगा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पर्चा दाखिल करते समय प्रत्याशी को शपथ पत्र के निर्धारित प्रारूप के सभी कॉलम भरना अनिवार्य होगा। प्रत्याशी पर कितने मुकदमे दर्ज हैं और किस मामले में सजा हुई है, इसकी जानकारी भी देना जरूरी है। साथ ही बैंक खाता संख्या और सोशल मीडिया के बारे में भी बताना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन होना अनिवार्य है और पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। बता दें कि 13, 14 और 18 अप्रैल को अवकाश है और इन तीनों दिन नामांकन पत्र नहीं भरा जा सकेगा। नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट से सौ मीटर के दायरे के बाहर तीन वाहनों की अनुमति दी गई है और प्रत्याशी सहित कुल पांच व्यक्ति ही नामांकन कैंपस में दाखिल हो सकते हैं।
बनाए जाएंगे सहायक बूथ
जिले में कुल 37 ऐसे बूथ हैं जहां वोटर्स की संख्या 1700 से अधिक है। ऐसी जगहों पर सहायक बूथ बनाए जाएंगे। इनमें फाफामऊ के दो, फूलपुर में सात, प्रतापपुर में पांच, हंडिया में दो, मेजा में एक, करछना में दो, इलाहाबाद पश्चिम में पांच, उत्तरी विधानसभा में चार, दक्षिणी में आठ और बारा में एक बूथ शामिल है। उन्होंने छपवाई जाने वाली प्रचार सामग्री की प्रतियां अवश्य प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएं। एसएसपी मंजिल सैनी ने कहा कि पुलिस से संबंधित शिकायतें और समस्याएं प्रत्याशी सीधे बता सकते हैं। मांग करने पर उन्हें सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मीटिंग में सीडीओ व इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के आरओ अटल कुमार राय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी आरएन गुप्ता, एडीएम सिटी अशोक कुमार, एसपी सिटी राजेश यादव सहित कई ऑफिसर मौजूद रहे।
<क्ख् अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो कि क्9 अप्रैल को दोपहर तीन बजे तक जारी रहेगी। इस बीच पड़ने वाले तीन अवकाश को प्रत्याशी पर्चा दाखिल नहीं कर पाएंगे। संगम सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम पी गुरु प्रसाद ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि फूलपुर संसदीय क्षेत्र का नामांकन डीएम कोर्ट और इलाहाबाद सीट का नामांकन मुख्य राजस्व अधिकारी के कोर्ट में होगा।
सबकुछ बताना होगा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पर्चा दाखिल करते समय प्रत्याशी को शपथ पत्र के निर्धारित प्रारूप के सभी कॉलम भरना अनिवार्य होगा। प्रत्याशी पर कितने मुकदमे दर्ज हैं और किस मामले में सजा हुई है, इसकी जानकारी भी देना जरूरी है। साथ ही बैंक खाता संख्या और सोशल मीडिया के बारे में भी बताना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन होना अनिवार्य है और पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। बता दें कि क्फ्, क्ब् और क्8 अप्रैल को अवकाश है और इन तीनों दिन नामांकन पत्र नहीं भरा जा सकेगा। नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट से सौ मीटर के दायरे के बाहर तीन वाहनों की अनुमति दी गई है और प्रत्याशी सहित कुल पांच व्यक्ति ही नामांकन कैंपस में दाखिल हो सकते हैं।
बनाए जाएंगे सहायक बूथ
जिले में कुल फ्7 ऐसे बूथ हैं जहां वोटर्स की संख्या क्700 से अधिक है। ऐसी जगहों पर सहायक बूथ बनाए जाएंगे। इनमें फाफामऊ के दो, फूलपुर में सात, प्रतापपुर में पांच, हंडिया में दो, मेजा में एक, करछना में दो, इलाहाबाद पश्चिम में पांच, उत्तरी विधानसभा में चार, दक्षिणी में आठ और बारा में एक बूथ शामिल है। उन्होंने छपवाई जाने वाली प्रचार सामग्री की प्रतियां अवश्य प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएं। एसएसपी मंजिल सैनी ने कहा कि पुलिस से संबंधित शिकायतें और समस्याएं प्रत्याशी सीधे बता सकते हैं। मांग करने पर उन्हें सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मीटिंग में सीडीओ व इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के आरओ अटल कुमार राय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी आरएन गुप्ता, एडीएम सिटी अशोक कुमार, एसपी सिटी राजेश यादव सहित कई ऑफिसर मौजूद रहे।
Point to be noted
Point to be noted
- प्रत्याशी द्वारा तोरण द्वार व प्रवेश द्वार किसी भी सार्वजनिक व निजी संपत्ति में नहीं लगाया जाएगा।
- प्रचार सामग्री सरकारी संपत्ति पर नहीं लगाई जाएगी व निजी संपत्ति में बिना ओनर की अनुमति के भी प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी।
- कोई भी प्रिंटिंग प्रेस प्रचार सामग्री बिना प्रकाशक का नाम, पता व मात्रा अंकित किए बिना नहीं छापेगा।
- क्9 अप्रैल को वोटर लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी और वोटर स्लिप वोटिंग से पांच दिन पहले घर-घर पहुंचाई जाएगी।
- धारा क्ख्7 क के प्रावधानों और आयोग के अनुदेशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। जिसमें दो माह का कारावास और म्000 रुपए का जुर्माना हो सकता है।
- बिना प्रत्याशी की अनुमति के प्रचार सामग्री प्रकाशित कराने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा क्7क् के तहत कार्रवाई की जाएगी।
एक नजर में बैटल फील्ड
कुल पोलिंग सेंटर- ख्क्ब्ख्
पोलिंग बूथ- फ्9क्क्
शहरी एरिया में बूथ- क्0म्ब्
रूरल एरिया में बूथ- ख्8ब्7
ईवीएम की उपलब्धता- भ्9म्8 बीयू व म्ब्भ्8 सीयू
कुल सेक्टर- फ्07
कुल जोन- फ्क्
चुनाव में यूज होने वाले कुल वाहन- क्07 बस, क्भ्8 मिनी बस, भ्00 हल्के वाहन व म्87 ट्रक
वल्नरेबल हेमलेट्स- ख्87
ट्रबल मेकर्स- ब्88
क्रिटिकल पोलिंग बूथ- भ्क्7
कुल पीठासीन अधिकारी- फ्9क्क्
रिजर्व पीठासीन अधिकारियों की संख्या- क्क्7फ्
मतदान अधिकारियों की संख्या- क्क्7फ्फ्