प्रयागराज (ब्यूरो)। जिला जज की अदालत में ईडी द्वारा शुक्रवार को अब्बास अंसारी को पेश किया था। कोर्ट में ईडी और अब्बास अंसारी के अधिवक्ताओं द्वारा पक्ष रखा गया। दोनों तरफ के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अदालत अब्बास को एक दिसंबर 2022 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की मानें तो इसके पहले अदालत ने पांच और बारह नवंबर को एक-एक हफ्ते तक अब्बास को ईडी की हिरासत में रखने का आदेश दिया था। यह अवधि शनिवार को समाप्त हो रही थी। ईडी के जरिए एक दिन पूर्व ही कोर्ट में अर्जी पेश करके 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा अवधि स्वीकार किए जाने की मांग की गई थी। ईडी की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा व जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने पक्ष रखा। जबकि अब्बास अंसारी के अधिवक्ता ने विरोध किया। कहा कि मामला आर्थिक अपराध शाखा से संबंधित है। आरोप साबित होते हैं तो सात वर्ष से अधिक सजा नहीं होगी। विधायक अब्बास अंसारी और उसके मामा आतिफ रजा से ईडी द्वारा पूछताछ की गई। मनी लांङ्क्षड्रग मामले में दोनों से कई बिन्दुओं पर ईडी ने सवाल किया। कभी एक साथ तो कभी अलग-अलग बैठा कर दोनों से ईडी के अफसरों ने प्रश्न किया। सूत्र बताते हैं कि इस पूछताछ में ईडी को कई महत्वपूर्ण बातें मालूम चली हैं।
जनपथ नई दिल्ली निवासी अब्बास अंसारी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है। कोर्ट में ईडी के जरिए अर्जी दी गई थी। न्यायाधीश द्वारा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद आदेश जारी किया गया।
गुलाबचंद्र अग्रहरि, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी