प्रयागराज ब्यूरो । नगर निकाय चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्र को कैंसिल होने से बचाना है तो 'बीसÓ का दम लगाना होगा। हम जिस बीस की बात आप को बताने जा रहे हैं वह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि कागजात हैं। इन बीस में से एक भी कागज कम रहा तो किए धरे पर पानी फिर जाएगा। इसलिए यदि नगर निगम में पार्षद या महापौर पद के लिए नामांकन करने जा रहे हैं तो पहले अपने कागजात अच्छी तरह चेक कर लीएि। जो भी कागजात आप के पास मौजूद नहीं हो उसे तत्काल सम्बंधित विभाग से सम्पर्क करके बनवा लें। यह बात उन लोगों के लिए खासकर लागू होती है जो पहली बार निकाय चुनाव में भाग्य आजमाने जा रहे हैं।
भागदौड़ करना है जरूरी
इसे बनवाने के लिए बहुत मेहनत या भागदौड़ की भी जरूरत है। थोड़ी सी मेहनत में सारे कागजात बनकर रेडी हो जाएंगे। यह सारे कागजात आप के पास मौजूद होने के बाद किसी एक्सपर्ट से ही नामांकन पत्र का फार्म फिल कराएं। क्योंकि फार्म पर काट पीट अधिक करने या सही से नहीं भरे जाने पर भी नामांकन पत्र के कैंसिल होने का खतरा है।

सम्पत्ति संग लगेगा एक और शपथ पत्र
इन दिनों निकाय चुनाव को लेकर शहर में सरगर्मी तेज है। तमाम ऐसे लोग भी हैं जो पहली बार नगर निगम में अपने वार्ड से पार्षद पद के चुनाव पर ताल ठोक रहे हैं। चुनावी मैदान के लिए अपनी सियासी जमीन तैयार करने वाले ऐसे संभावित उम्मीदवारों नामांकन पत्रों को भरने में सतर्कता बरतने की जरूरत है। सिर्फ फार्म खरीदने के बाद चंद कागजात लगाकर नामांकन करने से ही दाखिल नामांकन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। बीस ऐसे कागजात हैं जिन्हें लगाना अनिवार्य है। चुनाव आयोग की यह गाइडलाइन है कि इन बीस में एक भी कागज के नहीं होने पर नामांकन पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। नामांकन पत्र रद्द नहीं हो सके लिए पहले अच्छी तरह से कागजात कम्प्लीट करें। नामांकन पत्र में जिन बीस डाक्यूमेंट की जरूरत है उनमें सबसे पहले आधार व पैन काड आता है। आधार कार्ड व पैन कार्ड में नाम व पिता का नाम एवं एड्रेस स्पष्ट रूप से लिखा हो होना चाहिए। इसके बाद तहसील से बनने वाले निवास प्रमाण एवं जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसी के साथ संभावित प्रत्याशी के बैंक पासबुक की फोटो कापी जिस पर नंबर अच्छी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहा हो।
बकाया तो चलेगा ही नहीं
नगर पालिका परिषद का अदेयता प्रमाण पत्र, नगर पालिका परिषद में किसी तरह का टैक्स बकाया नहीं हो। यह बात साबित करने के लिए नगर पालिका की टैक्स रसीद भी लगाना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं जलकर विभाग से भी एनओसी लेनी होगी। एनओसी इस बात के लिए आप जलकल में एक भी रुपये के बकाएदार नहीं है। वह वोटर लिस्ट जिसमें नामांकन करने वाले का नाम व एड्रेस एवं फोटो लगी हो। यह वोटर लिस्ट प्रमाणित भी होना चाहिए। क्योंकि यह नियम है और बगैर प्रमाणित कराए वोटर लिस्ट लगा दिए तब भी नामांकन पत्र कैंसिल हो सकता है। जितने प्रस्तावक हों उनका भी प्रमाणित वोटर होना अनिवार्य है।


इन डाक्यूमेंट का होना जरूरी
01. आधार कार्ड
02. पैन कार्ड
03. निवास प्रमाण पत्र
04. जाति प्रमाण पत्र
05. बैंक खाता (नया खाता)
06. नगर महापालिका (अदेयता प्रमाण पत्र)
07. नगर महापालिका (टैक्स रसीद)
08. जलकर विभाग (एनओसी)
09. प्रत्याशी का वोटर लिस्ट (प्रमाणित)
10. प्रत्याशी की फोटो (पासपोर्ट साइज 10 फोटो)
11. प्रस्तावक की वोटर लिस्ट (प्रमाणित)
12. प्रस्तावक का आधार कार्ड
13. प्रस्तावक की फोटो (पासपोर्ट साइज 4 फोटो)
14. नामांकन पर्चा
15. जमानत धनराशि
16. समर्थक प्रत्याशी के पक्ष में (प्रारूप-7)(क व ख)
171 शपथ पत्र (संपत्ति)
18. शपथ पत्र
19. बिजली बिल भुगतान (रशीद)
20. तहसील विभाग का (अदेयता प्रमाण पत्र)
(नगर निकाय चुनाव (सभासद) वास्ते प्रपत्र)

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जमानत राशि, नाम निर्देशन पत्रों को भरने की गाइड लाइन और संबंधित डाक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की गयी है। इन सभी का डिटेल और सपोर्टिव डाक्यूमेंट लगाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर जांच के दौरान नामांकन पत्रों को निरस्त किया जा सकता है।
सत्य प्रकाश बरनवाल,
जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी