हाई कोर्ट बार के प्रत्याशी तोड़ रहे हैं आचार संहिता, चुनाव कमेटी ने बुलाई मिटिंग, लिए जा सकते हैं कड़े फैसले
सामूहिक भोज और पार्टी आयोजित करने पर रोक के बाद भी अलग तरीके से कर रहे काम, कमेटी ने लिया संज्ञान
प्रयागराज (ब्यूरो)। कमेटी के सदस्यों ने अदालती कार्य अवधि में भीड़ के साथ परिसर में प्रचार करने को सही नहीं माना और कहा कि अधिकतम पांच वकीलों के साथ ही प्रचार करने की अनुमति है। प्रत्याशी कोर्ट बरामदे में भीड़ के साथ प्रचार से परहेज करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई करने पड़ेगी। प्रचार के तरीके पर कोर्ट व वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने आपत्ति की है, इसलिए कमेटी ने सभी से अदालत की गरिमा व मर्यादा कायम रखने की अपील है।
कमेटी पहले ही हैंडबिल, पोस्टर,बैनर,व अन्य प्रचार सामग्री से प्रचार करने एवं किसी भी तरीके से भोज, पार्टी प्रतिबंधित कर चुकी है। यह अनुरोध मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल भूषण, उप चुनाव अधिकारी वशिष्ठ तिवारी व महेंद्र बहादुर सिंह ने संयुक्त रूप से किया है। उप चुनाव अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मंगलवार को आहूत प्रत्याशियों की बैठक में दो प्रस्तावों पर चर्चा होगी। यह है पहला क्या 30 जनवरी को होने वाले मतदान से पहले 29 जनवरी की सुबह से चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाए और इसका पालन न करने पर मतदान के दिन भी नामांकन निरस्त किया जाए, दूसरा भोज पार्टी की अनुमति दी जाय या भविष्य के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए। कुछ प्रत्याशियों द्वारा रोक के बावजूद छद्म नाम से भोज पार्टी करने की शिकायत कमेटी को मिली है।