- बकाएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बनाई योजना, सेक्शन-3 के बाद सेक्शन-5 की होगी कार्रवाई

- हर डिवीजन में बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई का दिया टारगेट

PRAYAGRAJ: बिजली विभाग के अधिकारियों ने बकाएदार उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। सिटी में सोमवार को आठ दर्जन से अधिक डिफॉल्टरों के यहां सेक्शन-3 का नोटिस चस्पा किया गया। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक माह के अंदर बकाया रकम न जमा करने पर इनके खिलाफ सेक्शन-5 की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अधिकारी व कर्मचारी घर-घर जाकर बिजली बिल का बकाया जमा करने के लिए समझाया। उन्होंने बताया कि बिजली का बिल नोटिस चस्पा के बाद भी जमा नहीं किया तो वसूली के लिए कुर्की की कार्रवाई होगी। विभाग की इस कार्रवाई से बकायेदारों के बीच हड़कंप मचा रहा। वहीं बकाये पर 13 दर्जन से अधिक उपभोक्ताओं की लाइन काटी गई।

यहां हुई कार्रवाई

सोमवार को टैगोर टाउन, बमरौली, चौफटका और केन्द्रांचल उपकेंद्र के तहत बकाएदारों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान टैगोर टाउन क्षेत्र में बकाये पर 56 उपभोक्ताओं की लाइन काटी गई। इसमें एक प्रतिष्ठित व्यापारी की लाइन भी एक लाख रुपये से अधिक के बकाये पर काटी गई। वहीं 70 बकायेदारों के यहां सेक्शन तीन का नोटिस चस्पा किया गया। बमरौली एसडीओ प्रदीप गुप्ता ने बताया बकाये पर मुंडेरा मंडी, ग्यासुद्दीनपुर, नीम सराय, शमीम मार्किट में बकाये पर 17 उपभोक्ताओं की लाइन काटी गई। यह सभी उपभोक्ता 5 व 6.5 किलोवाट से ऊपर का कमर्शियल कनेक्शन ले रखे थे। वहीं चौफटका और केन्द्रांचल क्षेत्र में बकाये पर 23 कनेक्शन काट सेक्शन तीन का नोटिस चस्पा किसा गया। इस दौरान तीन लाख रुपये वसूला गया। अधिशाषी अभियन्ता अनूप सिन्हा ने बताया कि बकाये पर 64 लाइन काटी गई। 24 लाख से अधिक रकम वसूला गया।

छूट से दूर

कोविड-19 को ध्यान में रखते हुये सरकार द्वारा कामर्शियल बकाएदार उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट का स्कीम लाया गया था। जिसमें बकाये तथा (नवम्बर 2020 तक का 100 परसेंट सरचार्ज) छूट दिया जा रहा था। यह स्कीम सिर्फ 31 जनवरी तक के लिए था। लेकिन सिटी के अंदर 6204 कमर्शियल बकायेदार उपभोक्ता इस स्कीम का लाभ नहीं उठाए। जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए योजना बनाई गई। जिसके तहत यह कार्रवाई चल रही है।

बकायेदार उपभोक्ताओं से बकाया राशि वसूलने के लिए नोटिस चस्पा किया जा रहा है। सेक्शन-3 की नोटिस चस्पा के बाद भी जमा न करने पर सेक्शन-5 के तहत आरसी जारी कर बकाया राशि वसूला जाएगा। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं पर भारी पड़ सकता है।

- आलोक सिंह यादव, एसडीओ कानपुर रोड