आगरा। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाने से पहले सभी धार्मिक गुरुओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर कार्ययोजना तैयार करें। उन्हें इस बात के लिए सहमत करें कि अनऑथोराज्ड लाउडस्पीकरों को हटाना होगा। जो भी लाउडस्पीकर हैं। उनकी आवाज धार्मिक स्थल परिसर से बाहर नहीं जाए।

थाना स्तर पर होगी चिन्हित की कार्रवाई
जिले में प्रत्येक थाना स्तर पर धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकरों को चिन्हित किया जाएगा। उनकी सूची तैयार कर जिला मुख्यालय को भेजी जाएगी। जो लाउडस्पीकर मानक के विपरीत होंगे। उनको हटवाया जाएगा। इसके अलावा नए स्थानों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं होगी। शासन ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी जुलूस प्रदर्शन बिना अनुमति के नहीं होगा। किसी धार्मिक आयोजन पर नए स्थानों पर लाउडस्पीकर नहीं लगाए जा सकेंगे।


ये हैं मानक
ध्वनि प्रदूषण विनियमन व नियंत्रण रुल्स 2000 में निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत दिन में इंडस्ट्रियल एरिया में दिन मेें 75 डेसीबेल का मानक है। इसके अलावा रात में 70 डेसिबेल निर्धारित है। कमर्शियल एरिया में दिन मेंं 65 डीबी और रात में 55 डीबी, रेजीडेंशियल एरिया में दिन में 55 डीबी, रात में 45 डीबी और साइलेंस जोन में दिन में 50 डीबी और रात में 40 डीबी तक लाउडस्पीकर को बजा सकते हैं।

बढ़ रहा ध्वनि प्रदूषण
शहर में सैंकड़ों स्थानों पर अनआथोराइज्ड लाउडस्पीकर शहर में ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे लोगों में कई प्रकार की बीमारियां पनप रही हैं।

शासन के निर्देशों की जानकारी नहीं
प्रशासनिक अधिकारियों की शासन के निर्देशों की जानकारी नहीं हैं। इस बारे में एडीएम सिटी अंजनी ने बताया कि अभी शासन से लिखित में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। शासन से जो भी निर्देश प्राप्त होगा। उसका अनुपालन किया जाएगा।