आगरा(ब्यूरो)। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ। अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनर्स पोर्टल https://sects.up.gov.in/ जाकर कैशलेस कार्ड बनवा सकते हैैं। किसी भी तरह की मदद के लिए योजना के टोल फ्र नंबर 1800 1800 4444 को डायल कर सकते हैं।

सीएमएस ही कर सकेंगे बिल को प्रमाणित
सीएमओ ने बताया कि सरकारी अस्पताल में इलाज में खर्च होने वाले बिल को उस चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) या प्रभारी ही अंतिम रूप में प्रमाणित कर सकेंगे। जबकि पहले सीएमएस या प्रभारी की ओर से प्रमाणित बिल को सीएमओ के स्तर पर दोबारा प्रमाणित करने का प्रावधान था। इसके बाद ट्रेजरी ऑफिस से मरीज को इलाज का खर्च मिलता था।

ऐसे बनाएं कार्ड
1. सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स को योजना के पोर्टल https://sects.up.gov.in/ पर स्टेट हेल्थ कार्ड के आवेदन करना होगा।

2. ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन कर्मचारियों के आहरण वितरण अधिकारी तथा पेंशनर्स के आवेदन का सत्यापन संबंधित कोषाधिकारी की ओर से किया जाएगा।

3. आवेदन सत्यापन के उपरान्त पोर्टल के दिये गये लिंक पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

4. ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होते ही सरकारी सेवक और आश्रित परिजनों का अलग-अलग कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है।


पं। दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी चिकित्सा कैशलेस योजना के तहत अब ऑनलाइन माध्यम से कैशलेस कार्ड बनाए जा रहे हैैं। पोर्टल पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैैं।
- डॉ। अरुण श्रीवास्तव, सीएमओ