आगरा. एडीएम सिटी ने बताया कि इस अवधि में प्रतिबंधित क्रियाकलापों को करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगडऩे की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उप्र की पूर्व अनुमति के बिना कोविड-19 के संबंध में सूचना हेतु किसी प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेगा। ऐसे कार्य में कोई व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकारी हॉस्पिटल या कंट्रोल रुम के नंबर हेत्पलाइन नबंर -1800-180-5145, 0522-223006, 0522-2230009, कॉल करना आवश्यक होगा।
ग्रुप में खड़े नहीं होंगे 5 या ज्यादा व्यक्ति
पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नही होंगे। किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, कोई झांकी अनुमति बिना जुलूस आदि नही करेंगे और न ही निकालेंगें। कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेकर नही चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी स्थान पर ईंट, पत्थर, रोड़ा, सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नही करेगा, इसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुंचाई जा सके और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा पर्चा पंफ्लेट आदि न तो प्रकाशित कराएगा न ही वितरित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक जातिगत विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो।