आगरा(ब्यूरो)। बैठक में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को और प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई। इसमें सिटी बस के साथ प्राइवेट कैब में भी महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी व पैनिक बटन लगाने का प्रस्ताव रखा गया। इसे अनिवार्य करने के लिए अतिरिक्त शर्त के तौर पर वाहनों के परमिट में जोड़े जाने का प्रस्ताव दिया गया। इसके साथ ही प्राइवेट कैब व टैक्सी के ड्राइवरों का करेक्टर वेरीफिकेशन अनिवार्य रखे जाने पर सहमति जताई गई।
परमिट की दी गई जानकारी
47वीं आरटीए की बैठक कमिश्नरी सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सबसे पहले जुलाई से नवंबर तक पांच महीने में जारी नए परमिट, परमिट नवीनीकरण, वाहन ट्रांसफर एवं परमिट निरस्तीकरण की चर्चा हुई। इसमें प्राइवेट सवारी बस, माल वाहन, स्कूल बस आदि के लिए 3893 नए परमिट,1027 वाहनों का परमिट नवीनीकरण, 68 वाहनों का वाहन ट्रांसफर किया गया। 2197 परमिटों का निरस्तीकरण किया गया।
वाहन ट्रांसफर में नहीं चलेगी देरी
बैठक में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालकों को प्रशिक्षण वाहनों के लिए परमिट की व्यवस्था किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को प्रस्तावित किया गया। बैठक में वाहन ट्रांसफर के संबंध में ऑटो रिक्शा/टेंपो के लिए छह महीने एवं शेष अन्य वाहनों हेतु चार महीने के निर्धारित समय के बाद भी परमिट धारकों द्वारा वाहन ट्रांसफर की कार्यवाही नहीं करने की जानकारी दी गई। जिससे विभाग को राजस्व की हानि के साथ आम लोगों को भी ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए परेशान होना पड़ता है। इसकी समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने वाहन ट्रांसफर आवेदन के लिए दो महीने का समय निर्धारित करने के बाद परमिट निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
40 किमी का दायरा होगा तय
बैठक में अंतर्जनपदीय स्कूलों में संचालित होने वाले वाहनों के परमिटों के क्षेत्र निर्धारण पर भी विचार किया गया। इसमें आगरा संभाग स्तर पर 40 किमी दायरे में ही परमिट व्यवस्था सुनिश्चित करने को प्रस्तावित किया गया। बैठक में डीएम भानु चंद्र गोस्वामी, उप परिवहन आयुक्त मयंक ज्योति, संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार आदि मौजूद रहे।
परमिट की ये रही स्थिति
3893 नए परमिट जारी किए गए
027 वाहनों का परमिट नवीनीकरण
68 वाहनों का वाहन ट्रांसफर
2197 परमिट किए गए कैंसिल