आगरा। इस व्यवस्था के लागू होने से समय की बचत के साथ सिस्टम में पारदर्शिता तो आएगी ही, साथ घंटों लाइन में लगने की दिक्कत से भी छुटकारा मिल सकेगा। इसके अलावा टैक्स निर्धारण करने में राजस्व निरीक्षकों की मनमानी पर भी रोक लग सकेगी। बुधवार को नगर निगम के कार्यकारिणी के कक्ष में मेयर नवीन जैन, नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे और अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से व्यवस्था को लागू करने की जानकारी दी। इस दौरान नगर निगम के आई ऑफिसर गौरव सिन्हा ने वीडियो प्रजेंटेशन के माध्यम से पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। इस मौके पर मेयर नवीन जैन ने कहा कि नगर निगम डिजिटल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रेसवार्ता में अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता, सहायक नगर आयुक्त अनुपम शुक्ला, जोनल अधिकारी अश्वनी कुमार, गौरव सिन्हा, पार्षद प्रकाश केसवानी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
गायब होगी काउंटर से भीड़
टैक्स पे करने की व्यवस्था ऑनलाइन होने से काउंटर से भीड़ गायब हो जाएगी। बता दें ऑनलाइन की सुविधा तो ढाई वर्ष पहले ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन लोगों को नगर निगम आकर कैश काउंटर पर लाइन लगानी पड़ती थी। एंड्रॉयड बेस्ड टैक्स कलेक्शन डिवाइस के माध्यम से टैक्स की रसीद तुरंत ही अपडेट हो जाती है।
ऑनलाइन जान सकेंगे कार्यवाही का प्रोसेस
ननि में नामांकन (म्यूटेशन) कराने के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल संचालित है इसमें आवेदक स्वयं अॅानलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है। जिसके उपरान्त विभागीय कार्यवाही भी ऑनलाइन की जाती है, जिसकी स्थिति को आवेदक ऑनलाइन ही देख सकता है। विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक का नामांकन ऑनलाइन ही किया जाता है।
ऐसे करें सेल्फ असेसमेंट
स्टेप 1- अपने ब्राउजर पर नगर निगम की वेबसाइट पर जाएं
- प्रॉपर्टी टैक्स की साइट पर जाएं। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट पर क्लिक करें।
स्टेप 2- यदि आपके पास लॉगिन अकाउंट है तो लॉगिन करें अन्यथा आप नया लॉगिन अकाउंट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।
स्टेप 3 - लॉगिन के बाद एक फॉर्म ओपन होगा, उस पर आप डिटेल्स फिल करें।
- जोन, कॉर्पोरेट वार्ड और कॉर्पोरेट मोहल्ला का चयन करें।
- संपत्ति का प्रकार चुने (आवासीय अनावासीय मिक्स प्रोपर्टी व खाली प्लॉट)
- डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें (आईडी प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑनरशिप - बैनामा, रजिस्ट्री, वारिसान, कोर्ट आर्डर, प्रोपर्टी फोटोग्राफ आदि।
- अपनी प्रोपर्टी टैक्स कैलकुलेशन (क्षेत्रफल वार्षिक मूल्यांकन आदि) की जांच करें। आपकी एप्लीकेशन सेव करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नम्बर मिलेगा।
-वहां आपको एक पेमेन्ट का ऑप्शन मिलेगा जो कि ऑप्शनल है। यदि आप चाहे तो कर सकते अन्यथा विभाग कार्यवाही के बाद है।
-यदि विभागीय कार्यवाही के बाद आपकी प्रोपर्टी टैक्स की धनराशि में अन्तर होता है तो आपको शेष राशि का भुगतान करना होगा।
स्टेप 4- एप्लीकेशन नम्बर के माध्यम से आप अपने एप्लीकेशन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
- ्रश्चश्चद्यद्बष्ड्डह्लद्बशठ्ठ ह्यह्लड्डह्लह्वह्य पर क्लिक कर एप्लीकेशन नम्बर डालकर एप्लीकेशन की स्थिति की जाँच करें।
- विभागीय के प्रारंभिक जाँच के बाद आपको अपने लॉगिन अकाउंट प्राप्त होगा, विवरण की जांच करें
- विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने बाद आपको आपका प्रोपर्टी नम्बर प्राप्त होगा।
स्टेप 5 - प्रॉपर्टी नंबर प्राप्त होने के बाद आगरा प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल (222.ड्डद्दह्म्ड्डश्चह्म्शश्चद्गह्म्ह्ल4ह्लड्ड&.ष्शद्व) पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी टैक्स के विवरण जांचें।
किया जा रहा सर्वे
नगर निगम द्वारा जीआईएस सर्वे कराया जा रहा है। इसमें अभी तक 3.5 लाख सर्वे मेें मिले हैं। अभी 88 हजार संपत्तियों से हाउस टैक्स मिल पा रहा है। 2.6 लाख हाउस होल्ड से टैक्स मिलना शेष है। इस बार नगर निगम को 70 करोड़ का हाउस टैक्स प्राप्त हुआ था। हाउस टैक्स रिकवर करने में हरीपर्वत और छत्ता अव्वल रहे थे। इसमें हरीपर्वत जोन 23 करोड़, छत्ता जोन में 22 करोड़, ताजगंज जोन में 13.50 करोड़ रेवेन्ूय का कलेक्शन हुआ। इसमें सबसे कम रेवेन्यू कलेक्शन लोहामंडी जोन में 10.10 करोड़ हुआ।
अब लोगों को नगर निगम द्वारा ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने व सेल्फ असेसमेंट की सुविधा प्रदान की जा रही है। कोई भी घर बैठे ऑनलाइन अपने प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण कर सकता है। इस बात की आज पूरी जानकारी दी गई है। लोग कैसे सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं।
निखिल टीकाराम फुंडे नगर आयुक्त आगरा
आज से ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट की सुविधा शुरु की गई है। वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई है। कैसे अपने टैक्स का निर्धारण करें। कैसे जमा करें। लोगों को नगर निगम आने की जरुरत नहीं होगी।
गौरव सिन्हा आईटी ऑफिसर नगर निगम
ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट की सुविधा शुरु होने से व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। अब प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आने वाली शिकायतों पर लगाम लग सकेगी। लोगों को कैश काउंटर के आगे इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
विनोद कुमार गुप्ता अपर नगर आयुक्त