बुधवार को 197 वादों का किया गया निस्तारण
राज्य सूचना आयुक्त कमिश्नरी सभागार में आगरा और अलीगढ़ मंडल के लंबित आरटीआई वादों की सुनवाई कर रहे हैं। तीसरे दिन बुधवार को 197 वादों का निस्तारण किया गया। मैनपुरी जनपद के नगर पंचायत कुसमरा के अधिशासी अधिकारी अभय रंजन और ज्योति खुडिय़ा के दुर्गेश कुमार पर 75-75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। दोनों अधिकारियों ने चार माह पूर्व नोटिस भी तीन-तीन सूचना नहीं दीं। मथुरा के प्रशिक्षु आइएएस ध्रुव कुमार उपस्थित हुए। आयुक्त ने उनसे बीते सोमवार को न आने का कारण पूछा। ध्रुव ने बताया कि आवश्यक कार्य के चलते प्रतिनिधि को भेजा गया था। आयुक्त ने लंबित सूचना जल्द उपलब्ध कराने के आदेश दिए। पीडब्ल्यूडी मथुरा के एक कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। कर्मचारी ने लाल स्याही से हस्ताक्षर कर दिए थे।
अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार की चेतावनी
एटा और अलीगढ़ के डीआइओएस के प्रति नाराजगी जताते हुए गुरुवार को सूचना उपलब्ध कराने को कहा। राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पुलिस, समाज कल्याण विभाग के छह जनसूचना अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार की चेतावनी दी। ग्राम विकास अधिकारी सहित दस अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। आयुक्त ने हाथरस के तहसीलदार को जन सूचना अधिकारी के पद से हटाने के आदेश दिए। डीआइओएस हाथरस व संबंधित प्रधानाचार्य के विरुद्ध शमन जारी किया गया है। एटा के बीएसए ने एक मामले में वादी को मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध होने की जानकारी दे दी। सुनवाई के दौरान उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारी से आयुक्त ने पोर्टल का एड्रेस पूछा तो वह जवाब नहीं दे पाए, इस पर उन्हें फटकार लगाई। कासगंज के तहत ग्राम पंचायत मगथरा के सचिव पर समय पर सूचना नहीं देने के लिए 25000 रुपए का अर्थदंड लगाया है।