शनिवार को हरीपर्वत जोन के अंतर्गत सराय वेगा में सामुदायिक भवन के सामने भारती एयरटेल लिमिटेड द्वारा अपनी लाइन डालने के लिए रोड की कटिंग की जा रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर सहायक अभियंता सोमेश कुमार ने मौके पर जानकर कार्यदायी संस्था से नगर निगम की परमीशन दिखाने को कहा तो कर्मचारी कोई जवाब नहीं दे पाये। सहायक अभियंता ने नगर आयुक्त को अपनी आख्या प्रस्तुत करते हुए कहा कि कार्यदायी संस्था कार्य के दौरान न सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग कर रही है और न ही उसने निगम से कोई परमीशन ही ली है। इसके अलावा कार्य के दौरान उड़ रही धूल को रोकने के लिए भी नहीं ग्रीन नेट लगायी गई है, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। रोड कटिंग के दौरान कार्यदायी संस्था ने पानी की पाइप लाइन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। अत: कार्यदायी संस्था पर पांच लाख रुपये की पैनाल्टी लगाये जाने की संस्तुति की जाती है। इस पर कार्यवाई करते हुए नगरायुक्त ने भारती एयरटेल पर जुर्माना लगाया है। इस संस्था पर पूर्व में बिना अनुमति रोड कटिंग करने पर कई लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है।
ग्रीन गैस लिमिटेड पर 3.94 लाख का जुर्माना
बिना अनुमति व सुरक्षा उपकरणों के रोड कटिंग पर नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने ग्रीन गैस लिमिटेड पर 3.94 लाख का जुर्माना लगाया है। कंपनी के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर कराने के भी निर्देश नगरायुक्त ने दियेे हैं।
सहायक अभियंता सोमेश कुमार को को जानकारी मिली थी कि ग्रीन गैस लिमिटेड के कर्मचारी गैस पाइप लाइन डालने के लिए लोहामंडी क्षेत्र स्थित मालवीय कुंज में रोड को खोद रहे हैं। मौके पर जब कर्मचारियों से नगर निगम की परमीशन मांगी गई तो वे नहीं दिखा पाये इस पर सहायक अभियंता ने अपनी रिपोर्ट नगरायुक्त को भेजी थी। इस पर उन्होंने ग्रीन गैस लिमिटेड पर पैनाल्टी लगाने के आदेश दिये हैं।
टोरंट पावर ने भी खोदी रोड, एक लाख जुर्माना
नगर निगम द्वारा बनवाई गई बिटुमिन सड़क को टोरंट पावर के कर्मचारियों ने काटने के साथ ही साइड पटरी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस पर टोरंट पावर पर एक लाख का जुर्माना लगाया है।
वार्ड संख्या 53 ट्रांसयमुना कॉलोनी फेस-1 में आवास विकास मार्केट के सामने रायल पब्लिक स्कूल चौराहे से सी ब्लाक जाने वाले मार्ग पर टोरंट पावर लिमिटेड बिजली की केबिल डाल रहा था। इसके लिए नगर निगम से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी रोड कटिंग के उपरांत रेस्टोरेशन का काम भी मानक अनुरुप नहीं किया गया है गड्ढों को खुला छोड़ दिया गया है। गड्ढा खोदते समय कार्य स्थल पर बेरीकेडिंग या साइन बोर्ड का भी उपयोग नहीं किया गया है। अवर अभियंता की आख्या पर नगरायुक्त ने टोरंट पावर पर एक लाख का जुर्माना लगाया है।