- सात महीने पहले हुआ था निकाह, बीस दिन पहले मारपीट कर घर से निकाली
- नए अधिनियम से लिखा मुकदमा, शौहर की गिरफ्तारी को दबिश दे रही पुलिस
AGRA : घर वालों से बगावत करके निकाह किया। मगर, कुछ दिन बाद ही शौहर ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। बीस दिन बाद बीवी को मारपीट कर तीन तलाक बोल दिया। इसके बाद उसे घर से निकाल दिया। पीडि़ता ने रविवार को लोहामंडी थाने में नए अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इसमें पति समेत अन्य ससुरालीजन भी शामिल हैं।
ममेरे भाई से किया था मर्जी से निकाह
हरीपर्वत क्षेत्र के खंदारी निवासी फरीन का निकाह सात महीने पहले लोहामंडी के नौबस्ता निवासी जमीरउद्दीन से हुआ था। जमीर लेदर का काम करता है। विवाहिता ने बताया कि जमीन रिश्ते में उसका ममेरा भाई है। उन्होंने अपनी मर्जी से निकाह किया था। निकाह के एक महीने बाद ही जमीर उसके साथ मारपीट करने लगा।
दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न
दहेज को लेकर शौहर और उसके परिजन उसका उत्पीड़न करने लगे। उसे जानवरों की तरफ पीटा जाता। बीस दिन पहले पति ने उसे तीन तलाक बोल दिया। दूसरे दिन उसे जबरन दीवानी लेकर गया। वहां उससे किसी कागज पर हस्ताक्षर भी कराए। इसके बाद उसे सड़क पर भटकने को छोड़ दिया। वह दो दिन सड़क पर ही भटकी। उसके निकाह से मायके वाले पहले ही खुश नहीं थे। पीडि़ता के पिता को गंभीर बीमारी है। घर में छोटा भाई कमाने वाला है। हिम्मत जुटाकर उसने घरवालों को अपने साथ हुई घटना बताई। गरीबी के कारण परिजन केस लड़ने की स्थिति में भी नहीं थे। इसलिए उससे खुद ही कार्रवाई करने को कह दिया।
थाने में नहीं की पीडि़ता की सुनवाई
रविवार सुबह पीडि़ता महिला थाने पहुंची। वहां उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, तो वह आईजी ऑफिस पहुंच गई। वहां से उसे हरीपर्वत थाने भेजा गया। इंस्पेक्टर हरीपर्वत प्रवीन कुमार मान ने उससे बातचीत की। पूछा कि ससुराल कहां है। उसने बता दिया। उन्होंने पुलिस के साथ उसे लोहामंडी थाने भिजवाया। यहां उसकी तहरीर पर नए अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसमें पति के साथ-साथ सास, ननद समेत पांच अन्य ससुरालीजन शामिल हैं। पुलिस ने आरोपित पति की तलाश में दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला।
शौहर ने दर-दर भटकने को छोड़ा
निकाह के सात महीने बाद ही उसके सपने चकनाचूर हो गए। शौहर ने दर-दर भटकने को छोड़ दिया। ऐसे हालात में महिला की आंखों के आंसू नहीं थम रहे थे। जहां भी वह गई सभी उसे सांत्वना देकर चुप कराते रहे। अब वह चाहती है कि पुलिस उसके पति को जेल भेजे।
यह है नया अधिनियम एक्ट
इंस्पेक्टर लोहामंडी मनोज शर्मा ने बताया कि पीडि़ता की तहरीर पर धारा (4) मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स मैरिज एक्ट)2019, 323, 504, 506, 3/4 दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोपित पति की तलाश की जा रही है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।