आगरा(ब्यूरो) । पुलिस कमिश्नर डॉ। प्रीतिंदर सिंह के आदेश पर पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें वे नव वर्ष पार्टी के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों और हुड़दंग मचाने वालों के लिए इन्हें पुलिस की ओर से नव वर्ष पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

लाइसेंस हो सकता है रद
शराब पीकर वाहन चलाया तो नव वर्ष की पूर्व संध्या पर यानी 31 दिसंबर की रात को शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े मिले तो लाइसेंस रद्द हो सकता है।

बिना लाइसेंस के नहीं शराब पार्टी की अनुमति
पुलिस कमिश्नर ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगाह किया है कि वे बिना लाइसेंस के शराब पिलाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हुड़दंग मचाने वालों के लिए
शराब पीकर बाजारों में तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के लिए पुलिस ने जगह-जगह बैरीकेटिंग लगाई है। इसमें हवालात को दुरुस्त किया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को पुलिस अपनी निगरानी में रखेगी। वहीं आवश्यकता पडऩे पर परिवार के सदस्यों को भी सूचना देकर लिखित में एप्लीकेशन देने के बाद ही थाने से छोड़ा जाएगा। होटल, मॉल और रेस्टोरेंट पर ड्रोन से की जाएगी निगरानी।

महिलाओं से दुव्र्यवहार करने वालों के लिए
शराब के नशे में अगर कोई महिलाओं से दुव्र्यवहार या छेड़छाड़ करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया जाएगा। रात भर हवालात में रखने के बाद उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

31 को 11 बजे नहीं खुलेगी नो एंट्री
नव वर्ष के अवसर पर पार्टी को ध्यान में रखते हुए नो एंट्री के समय में बदलाव किया गया है। 31 दिसंबर को नो एंट्री न्यू ईयर पार्टी के बाद खोली जाएगी। हर बार की तरह 11 बजे नो एंट्री नहीं खुलेगी।

हेल्पलाइन नंबर कर सकते हैं डायल
हेल्पलाइन नंबर 112 पर कर सकते हैं शिकायत वीडियो में लोगों से अपील भी की गई है कि वे हुल्लड़बाजी और शरारत न करें। सोशल मीडिया पर गलत मैसेज न फैलाएं। अगर कोई किसी तरह का उल्लंघन करता है तो लोग भी उसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 112 पर कर सकते हैं।