आगरा। शहर में 9 स्थानों पर लगने वाले पटाखा स्टॉल के लिए कलक्ट्रेट में 1523 लोगों ने आवेदन किया था। इसमें बुधवार को एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह की मौजूदगी में लॉटरी माध्यम से आवंटन कर दिया गया। इस बारे में एडीएम सिटी प्रभारी आयुध ने बताया कि 24 अक्टूबर को दीपावली के त्योहार को एनजीटी द्वारा पारित आदेश 1 दिसम्बर 2020 और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश 23 जुलाई 2021 के अधीन पटाखों की बिक्री का समय निर्धारित किया गया है। 22 से 24 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री कर पाएंगे। अस्थाई दुकानदार सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक पटाखों की बिक्री कर पाएंगे।
रात 8 बजे से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे
एडीएम सिटी ने बताया कि एनजीटी के आदेशानुसार लोग दीपावली वाले दिन रात 8 बजे से रात 10 बजे चला सकेंगे। वो भी केवल ग्रीन पटाखों का ही उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय के बाद कोई पटाखा चलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
22 से 24 अक्टूबर तक यहां लगेंगी पटाखों की दुकानें
स्थल का नाम थाना क्षेत्र लाइसेंस की संख्या
कोठी मीना बाजार शाहगंज 72
जीआईसी ग्राउंड लोहामंडी 12
आवास सेक्टर 3,11,12 जगदीशपुरा 60
बैप्टिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल रकाबगंज 03
कंपनी गार्डन ग्राउंड सदर 12
तालाब किनारे रुनकता सिकंदरा 10
एन्थम पाइपलाइन सेक्टर-15 सिकंदरा 20
बाईपास रोड अब्बुलाला दरगाह न्यू आगरा 10
शक्ति नगर ग्राउंड सदर 10
---------------------------------
- आतिशबाजी 50 किग्रा। पटाखे और 50 किग्रा। फुलझड़ी से अधिक नहीं होगी।
- दो बाल्टी पानी और रेत की रखनी होगी।
- पानी का ड्रम भी रखना होगा।