आगरा(ब्यूरो)। यह बात आगरा के आयकर विशेषज्ञ शाकिल अली ने कही। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 निर्धारित की है। इस तिथि से पहले प्रत्येक करदाता से आईटीआर फाइल करने की अपील की गई है। यदि आपने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, ऐसे करदाता अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल कर दें।

किसे आइटीआर फाइल करना चाहिए ?
आयकर अधिनियम 1961 के तहत जिन व्यक्तियों की आय मूल छूट सीमा से अधिक है, तो उन्हें अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई 2023 है। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए मूल छूट सीमा तीन लाख रुपए निर्धारित की गई है। यानी तीन लाख सालाना कमाई करने वालों को आईटीआर फाइल करना चाहिए।

आखिरी समय का न करें इंतजार
शाकिर अली ने बताया कि आम तौर पर लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने के काम को टालते रहते हैं। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बार-बार लोगों को आईटीआर भरने में लापरवाही नहीं करने की सलाह देता रहता है। लोग यह सोचकर बैठे रहते हैं कि अभी तो इतना समय बचा हुआ है। ऐसे में वे फंस जाते हैं, क्योंकि आखिरी समय में पोर्टल पर भीड़ बढऩे का खतरा रहता है।

पिछले साल नहीं बढ़ी थी डेडलाइन
शाकिर अली ने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें लगता है कि अन्य सरकारी डेडलाइन की तरह इसे भी बढ़ाया जाएगा। ऐसे लोगों को याद दिला दें कि पिछले साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई थी। इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही है।

लास्ट मूमेंट पर दिक्कत का सामना न करना पड़े इसलिए आईटीआर रिटर्न को लास्ट डेट से पहले ही भर दें। बीते साल भी लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया था। इस बार भी ऐसा कोई चांस नहीं दिख रहा।
- शाकिल अली, आयकर विशेषज्ञ