आगरा(ब्यूरो)l अगर आपकी कार बाढ़ में बह गई है और खो गई है या फिर बारिश के कारण उसमें कोई नुकसान हो गया है तो सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएं। आमतौर पर वाहन कुछ दिनों के बाद मिल जाता है। यदि नहीं मिले तो बीमा कंपनी कार के बीमाकृत घोषित मूल्य या इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू (आईडीवी) का भुगतान करेगी। यदि मरम्मत की लागत आईडीवी के 75 परसेंट से अधिक है तो बीमाकर्ता की ओर से आईडीवी के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा।
बीमा कंपनी को 24 घंटे के अंदर इंफॉर्म करें
वाहन के खोने या नुकसानग्रस्त होने पर तुरंत बीमा कंपनी को सूचित करें। इससे पहले स्वयं कुछ न करें। नुकसान होने पर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के बाद बीमाकर्ता को सूचित करें, क्योंकि दस्तावेज को कानूनी सबूत माना जाएगा।
वाहन को गैरेज में ले जाएं
यदि आपका वाहन नुकसानग्रस्त हालात में मिला है तो घबराएं नहीं। बीमाकर्ता वाहन को गैरेज में ले जाने में आपकी सहायता करेंगे। आपको दावा प्रपत्र और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक प्रति देनी होगी। बीमा कंपनी को क्लेम से संबंधित सभी दस्तावेज मुहैया कराएं।
बीमा कंपनी करेगी भुगतान
गाड़ी सही होने पर अपने हिस्से का शुल्क देकर वाहन ले जा सकते हैं। शेष राशि का भुगतान बीमा कंपनी करेगी। वाहन ठीक होने लायक नहीं है तो कंपनी उसे बेचने की व्यवस्था करेगी और बीमाकृत घोषित राशि का भुगतान करेगी।
नुकसान का बनेगा एस्टीमेट
बीमा कंपनी की ओर से वाहन को हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए एक सर्वेक्षक या गैरेज नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद गाड़ी में हुए नुकसान का आंकलन होगा। बीमा कंपनी की ओर से भुगतान की जाने वाली राशि और आपको स्वयं वहन करने वाली राशि के बारे में सूचित किया जाएगा।
यदि आपने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया है तो आपको बारिश या बाढ़ से होने वाले नुकसान का क्लेम मिल जाएगा। बस सही प्रोसीजर को फॉलो करें।
- परवेज अख्तर, डेवलपमेंट ऑफिसर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी आगरा
बारिश होने पर गाडिय़ों में नुकसान हो जाता है। अभी बारिश हो रही है। जलभराव होने से गाडिय़ों का नुकसान हो जाता है। अभी बारिश और होने के बाद ऐसी गाडिय़ों की संख्या बढ़ेगी।
- जफर, मैकेनिक