आगरा। महायोजना-2031 लागू होने से ताजगंज क्षेत्र के लोगों की दिक्कतें बढऩे जा रही हैं। ताजमहल के 750 मीटर के दायरे में किसी भी तरीके का कोई निर्माण नहीं हो सकेगा। अभी तक यह दायरा 100 मीटर तक था। 200 से 300 मीटर तक में अनुमति के बाद निर्माण किया जा सकता था। जबकि अब एक हजार मीटर तक में लागू होगा। वहीं, ग्वालियर रोड पर अब न्यू टीपी नगर और बस अड्डा के प्रस्ताव को रद कर दिया गया है। यहां तक महायोजना में हेरिटेज सिटी का भी जिक्र नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हेरिटेज सिटी का प्रस्ताव नगर निगम प्रशासन ने तैयार किया था। इसका सर्वे अहमदाबाद की एक निजी एजेंसी ने किया था।

एसटीपी निर्माण का नहीं प्र्रस्ताव
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। एडीए उपाध्यक्ष डॉ। राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि ताजमहल के 750 मीटर के दायरे में निर्माण न होने का प्रस्ताव है। दायरा और कम करने को लेकर कई आपत्तियां आई हैं। 19 मार्च के बाद इन आपत्तियों का निस्तारण कराया जाएगा।

अब 18 मार्च तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां
विधानसभा चुनाव-2022 और कोविड संक्रमण के चलते शासन ने आगरा महायोजना-2031 को लेकर दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की तारीख बढ़ा दी है। यह समयावधि शनिवार को खत्म हो रही थी, जिसे बढ़ाकर 18 मार्च कर दिया गया है। एडीए, नगर निगम, कलक्ट्रेट, कमिश्नरी और तहसील सदर में आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। पहली बार जीआईएस बेस्ड सर्वे से महायोजना को तैयार किया गया है। अब तक 95 लोग आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं।