आगरा। प्रतिनिधिमंडल ने एक अप्रैल से जीएसटी के नियमों में बदलाव के कारण 20 करोड़ व 20 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाली इकाइयों के कवर होने से विभिन्न प्रकार की व्यावहारिक परेशानियों से अवगत कराया।

एडीशनल कमिश्नर द्वारा चैैंबर के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जीएसटी के नियमों में बदलाव के कारण व्यापारियों का अनावश्यक रूप से कोई उत्पीडऩ नहीं होगा। इ इनवॉइस जारी करने से पूर्व वजन के लिए जो माल फैक्ट्री से बाहर जाए, चालन में माल भेजने वाले व माल प्राप्त करने वाली की पूरी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। चालान में जारी होने वाले ई इनवॉइस का नंबर भी अंकित होना चाहिए।

बैठक में संयुक्त आयुक्त रवि शेखर सिंह, संयुक्त आयुक्त संजय कुशवाहा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। चैैंबर की ओर से शलभ शर्मा, उपाध्यक्ष मयंक मित्तल, उपाध्यक्ष संजय कुमार गोयल, पूर्व अध्यक्ष अमर मित्तल, अशोक कुमार गोयल एवं आलोक अग्रवाल, मनोज अग्रवाल आदि उपस्थित थे।