आगरा(ब्यूरो)। शहर में आए दिन कार दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन लोग इन दुर्घटनाओं से भी सबक नहीं लेते। कार के सेफ्टी फीचर्स तब तक काम नहीं करते जब तक वाहन चालक और सवारों ने सीट बेल्ट न लगाई हो। सीट बेल्ट लगी होने पर ही दुर्घटना के मौके पर एयर बैग खुलते हैं और लोगों की जान बच जाती है । दुर्घटना के समय सीट बेल्ट न लगाए होने पर एयर बैग नहीं खुलते, जिससे लोग मौत का शिकार हो जाते हैं या फिर गंभीर घायल। सोमवार को एमजी रोड पर कई कार चालक नजर आए जो सीट बेल्ट नहीं लगाए थे।

सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य
ट्रैफिक एसपी अरुन चंद जैन का कहना है कि कार में सवार चालक व अन्य सवारों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। ट्रक, लोडर और बस चालकों को भी सीट बेल्ट लगाना जरुरी है। पहली बार बिना सीट बेल्ट के पकड़े जाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर दो हजार रुपए का जुर्माना तथा तीसरी बार पकड़े जाने पर दस हजार का जुर्माना लगता है।

हाईवे से लेकर शहर तक बरत रहे लापरवाही
नेशनल हाईवे 19 से लेकर शहर तक वाहन चालक लापरवाही बरत रहे हैं। पिछले दो वर्ष की बात करें तो 44 लोगों की मौत सीट बेल्ट नहीं बांधने की वजह हुई थी। वहीं करीब 119 लोग घायल हुए। इनमें से कई नाजुक स्थिति में पहुंच गए थे। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहने तो इन आंकड़ों में कमी आ सकती है। शहर से लेकर एमजी रोड पर हजारों कार चालक नियमों की अनदेखी करते नजर आए। पुलिस ने कई वाहन चालकों को हिदायत देकर छोड़ दिया जबकि कई से जुर्माना वसूल किया गया।

कार में बैठने से पहले रखें सावधानी
-कार की पीछे सीट पर बांधें बेल्ट, नहीं तो होगा घातक
-आगे सीट पर बैठे व्यक्ति के सीट बेल्ट बांधने से जान का जोखिम 50 फीसदी कम हो जाता है।
-पीछे सीट पर बैठे व्यक्ति के सीट बेल्ट बांधने से जान का जोखिम 75 फीसदी कम हो जाता है।
-बड़ों के सीट बेल्ट बांधने से बच्चों की जान का जोखिम 92 फीसदी कम हो जाता है।
-1955 से सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य किया गया है।


सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत वाहन चालकों को अवेयर किया जाता है कि वे सीट बेल्ट का प्रयोग करें, जो वाहन चलाते समय अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान कर जुर्माना वसूल किया जाता है।
अरुन चंद, एपी ट्रैफिक