-अक्सर ओवरटेक करते समय हो जाते हैं हादसे

- ट्रैफिक पुलिस की ओर से नहीं किया गया मिरर को लेकर चालान

आगरा : टू व्हीलर पर राइट मिरर के न होने से हादसे हो रहे हैं, पब्लिक तो रूल्स फॉलो कर ही नहीं रही है। ट्रैफिक पुलिस भी बेफिक्र है। आलम ये है कि अक्सर वाहनों को ओवरटेक करने में दुर्घटना हो जाती है। इसके बाद भी ट्रैफिक पुलिस इस मामले में एक भी चालान नहीं किया गया।

कर रहे लापरवाही

पब्लिक राइट मिरर को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। दोपहिया वाहन चालक से अक्सर चूक हो जाती है, अधिकतर वाहन चालक इसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, जिसके चलते वह कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जबकि दोपहिया वाहन कंपनियों की ओर दोनों ओर मिरर लगाया जाता है।

ओवरटेक पर नजर आते हैं वाहन

हैवी वाहन, कार, ऑटो सभी में ड्राइवर्स की ओर से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते वक्त राइट मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। युवाओं में यह कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है कि वह राइट मिरर का यूज नहीं करते हैं। इसके साथ वह तेज रफ्तार में ओवरटेक भी करते हैं।

नहीं हो रहा चालान

राइट मिरर नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं कर रही है। आम तौर पर देखा गया है तेज स्पीड, आरसी, बीमा और डीएल हेलमेट पर ही चालान किए जाते हैं। लेकिन इस इग्नोर किया जा रहा है।

ट्रैफिक चालान

- बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 500 की बजाए 5,000 रुपये का फाइन देना होगा

- यही नहीं बाइक या स्कूटर पर ओवरलोडिंग करने पर आपको 2,000 रुपये तक फाइन देना होगा और लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है

- शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक फाइन और 6 महीने की कैद तक की सजा मिल सकती है

- नाबालिग को गाड़ी देना पैरेंट्स पर पड़ेगा भारी, हादसा होने पर 25 हजार फाइन और तीन साल की जेल

- 300 रुपये फाइन दोपहिया वाहनों में राइट मिरर नहीं होने पर

- 5000 रुपये चालान ओवर साइज वाहन पर

- 1000 रुपये चालान ओवर स्पीड वाहन चलाने पर

- 500 रुपये चालान बिना हेल्मेट वाहन चलाने पर

राइट मिरर का दोपहिया वाहनों में नहीं होना ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करने की श्रेणी में आता है। इसके लिए तीन सौ रुपए फाइन भरना होता है। दोपहिया वाहन चालकों को राइट मिरर का इस्तेमाल करना चाहिए।

- आनंद ओझा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर