सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
ताजमहल को शिव मंदिर तेजोमहालय होने का दावा करने वाली अखिल भारत हिंदू महासभा के दो पदाधिकारियों ने शनिवार सुबह मुख्य मकबरे में जलाभिषेेक किया। दोनों टिकट के साथ बोतल में गंगाजल ले गए थे। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआइएसएफ के जवानों ने दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। दोनों को जेल भेज दिया गया है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले सोमवार को महासभा की महिला पदाधिकारी मीरा राठौर कांवड लेकर पहुंची थी, जिसे गेट से ही लौटा दिया गया था।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया नजर बंद
अखिल भारत हिंदू महासभा, मथुरा की जिलाध्यक्ष छाया गौतम के नेतृत्व में महासभा के युवा पदाधिकारी कांवड़ लेकर शुक्रवार शाम मथुरा पहुंचे थे। पुलिस ने वहां उन्हें नजरबंद कर लिया था। पुलिस को चकमा देकर शनिवार सुबह आठ बजे महासभा की मथुरा शाखा के पदाधिकारी विनेश चौधरी अपने साथी श्यामबाबू के साथ टिकट लेकर ताजमहल के अंदर पहुंचे।
मुख्य मकबरे पर किया जलाभिषेक
मुख्य मकबरे के अंदर तहखाना के दरवाजे पर विनेश ने बोतल से जलाभिषेक किया। एक शख्स इसका वीडियो बना रहा था। यह वह स्थान है जहां से शाहजहां व मुमताज की कब्रों तक पहुंचा जाता है। ड्यूटी पर तैनात सीआइएसएफ जवान ने विनेश और श्याम बाबू को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पकड़े गए श्याम बाबू महासभा की व्यापार सभा के अध्यक्ष और विनेश चौधरी कार्यालय मंत्री हैं।
ताज की दीवार पर ऊॅं के स्टिकर का फोटो हुआ वायरल
जलाभिषेक के वायरल हो रहे वीडियो के साथ में ताजमहल के मुख्य मकबरे की बाहरी दीवार पर ऊं का स्टिकर फोटो भी दिख रहा है। माना जा रहा है कि इन युवकों ने ही लगाया था, लेकिन वे इन्कार कर रहे हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है कि फोटो वास्तविक है या फोटो एडिट किया हुआ है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। वहीं महासभा की ओर से वायरल वीडियो में बोतल में गंगाजल ले जाने का दावा करते हुए दिखाया गया है। वहीं नियम के अनुसार ताजमहल में खाने का सामान ले जाना प्रतिबंधित है, लेकिन पानी की पारदर्शी बोतल ले जाने की अनुमति है। इसी का फायदा युवकों ने उठाया।
ताजमहल में गंगाजल चढ़ाने वाले मथुरा के दो युवकों के विरुद्ध सीआईएसएफ की तहरीर पर लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने को किसी व्यक्ति को प्रेरित करने को क्षति पहुंचाना (धारा 223), धार्मिक जमाव में विघ्न करना (धारा 298), कब्रिस्तान आदि में अतिचार करना (धारा 299) में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया है