आगरा: नमक और रिफाइंड के बिल पर गाजियाबाद से कालाबाजारी को किरावली लाई गई 25 कुंतल डीएपी के मामले में शनिवार को छह लोगों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में ट्रोला चालक और क्लीनर ने बताया, डीएपी के खरीदार पहले से ही उनके संपर्क में थे। किरावली गल्ला मंडी से डीएपी को दूसरे वाहन में लोड कर अन्य शहरों को भेजा जाना था। वहीं कुछ को स्थानीय बाजार में बेचा जाना था।
तहसीलदार किरावली और पुलिस ने गल्ला मंडी परिसर में शुक्रवार रात एक बाड़े से 25 कुंतल डीएपी के साथ ट्रोला पकड़ा था। चालक पर नमक और रिफाइंड के नाम से बिल था। माल को उदईकलां गंगापुर सिटी जाना था। काशीरामपुर करौली के ट्रोला चालक अनूप गुर्जर और क्लीनर संतोष गुर्जर ने पूछताछ में बताया कि वह मुरादनगर गाजियाबाद से डीएपी खाद लेकर आए थे। उनसे बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी मुजफ्फरनगर के मालिक सचिन ने डीएपी आगरा ले जाने को कहा था। वह तीन अक्टूबर की रात मुरादनगर से ट्रोला में डीएपी लोड कराने के बाद चार अक्टूबर की दोपहर किरावली पहुंचे थे। उनके आगे कार में मुरादनगर के संजय कुमार और आशू चल रहे थे। किरावली गल्ला मंडी में रात को डीएपी को दूसरे वाहन में लोड करते समय कई स्थानीय खरीदार भी अपने वाहन लेकर पहुंचे थे। पुलिस टीम को देख संजय और आशू मौके से भाग गए। डीसीपी पश्चिमी जोन सोनम कुमार ने बताया कि उर्वरक निरीक्षक गुफरान अहमद की ओर से आरोपितों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ट्रोला से 490 बोरी डीएपी बरामद की है।
इनके खिलाफ हुआ मुकदमा
काशीरामपुर करौली के ट्रोला चालक अनूप गुर्जर और क्लीनर संतोष गुर्जर, मैसर्स बालाजी ट्रांसपोर्ट कम्पनी मुजफ्फरनगर के सचिन, इंडस्ट्रियल एरिया मुरादनगर के राधेश्याम, आशू और संजय कुमार को नामजद किया है।