पोर्टल पर अपलोड होगी रिपोर्ट
स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से जन्म तिथि के एक वर्ष तक और मृत्यु के एक साल बाद बनवाए जाने वाले सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। आवेदनकर्ता वार्ड का चयन करेंगे और उसके बाद संबंधित जोनल अधिकारी आवेदन की जांच कराएंगे। इसकी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सभी डॉक्यूमेंट के सही पाए जाने पर नगर निगम की ओर से अपनी रिपोर्ट लगाकर उपजिलाधिकारी, जिला प्रशासन के पोर्टल पर भेज दिया जाएगा।

एप्लीकेशन का देख सकेंगे स्टेट्स
उपजिलाधिकारी स्तर पर भी जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद 10 दिन में प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए जाएंगे। आदेश के पारित होने के बाद आवेदनकर्ता तथा नगर निगम के जोनल अधिकारी के पास आएगा और प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। संबंधित साफ्टवेयर इस बात का रिकॉर्ड रखेगा कि किस कार्यालय में आवेदन कितने दिन लंबित रहा। इसकी मानीटिङ्क्षरग होगी और बिना कारण लंबित रखने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी। आवेदनकर्ता भी आवेदन के स्टेटस की जांच पोर्टल पर कर सकेगा।
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ये हैं ङ्क्षलक
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इस लंबी प्रक्रिया से मिलेगी राहत
अगर किसी बच्चे का बर्थ हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटल नगर निगम या स्थानीय निकाय में रजिस्टर्ड है तो ऑनलाइन आवेदन के जरिए 21 दिन के अंदर सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। यही प्रक्रिया डेथ में भी है। अगर किसी की डेथ हॉस्पिटल में होती है तो सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने की जिम्मेदारी हॉस्पिटल की होती है। यदि किसी हॉस्पिटल ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नहीं की है। 21 दिन के अंदर आवेदन नहीं किया या फिर किसी का बर्थ और डेथ घर पर हुई है, तो लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता था। विभागों के चक्कर लगान पड़ते थे। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के लिए फाइल उनके ऑफिस जाती थी। मजिस्ट्रेट उस फाइल पर जांच के आदेश करेगा। जांच होने के बाद नगर निगम या संबंधित स्थानीय निकाय का अधिकारी जांच रिपोर्ट के साथ फाइल को दोबारा से सीएमओ या संबंधित मजिस्ट्रेट के यहां भेजेगा। तब उस पर संबंधित सीएमओ या मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश करेगा। इसके बाद नगर निगम से सर्टिफिकेट जारी किया जाता था। इस प्रक्रिया में कई दिन लग जाते थे।

बर्थ सर्टिफिकेट के लिए डॉक्यूमेंट
21 के अंदर जन्म प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज
- प्रार्थना पत्र
- माता, पिता और बच्चे का फोटो और आधार कार्ड की प्रति
- हॉस्पिटल की प्रमाणित मूल रसीद
- दो गवाहों को आधार कार्ड की छायाप्रति

एक महीने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
- प्रार्थना पत्र
- माता, पिता और बच्चे की फोटो और आधार कार्ड की छाया प्रति
- हास्पिटल की प्रमाणित रसीद की मूल प्रति
- शपथ पत्र
- सीएमओ का ऑर्डर
- दो गवाहों की आधार की कार्ड की फोटोकॉपी

एक वर्ष बाद बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
- प्रार्थना पत्र
- माता, पिता और बच्चे की फोटो और आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- विद्यालय के प्रमाण पत्रों की स्कूल से प्रमाणित फोटोकॉपी
- मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के साथ शपथ पत्र
- दो गवाहों के शपथ पत्र
- दो गवाहों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी

हॉस्पिटल वाले बर्थ सर्टिफिकेट (जो आनलाइन नहीं हैं) के लिए दस्तावेज
- प्रार्थना पत्र
- माता, पिता और बच्चे की फोटो और आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- स्कूल के प्रमाण पत्रों की स्कूल से प्रमाणित फोटोकॉपी
- मजिस्ट्रेट के आर्डर के साथ शपथ पत्र
- दो गवाहों को शपथ पत्र
- दो गवाहों के आधार कार्ड की छाया प्रति

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज
21 के अंदर के जरूरी दस्तावेज
- प्रार्थना पत्र
- आवेदक का फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- मृतक का फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- दाह संस्कार की मूल रसीद
- दो गवाहों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी

एक माह के बाद जरूरी दस्तावेज
- प्रार्थना पत्र
- आवेदक का फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- मृतक का फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- दाह संस्कार की मूल रसीद
- शपथ पत्र
- सीएमओ के ऑर्डर
- दो गवाहों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी

एक वर्ष बाद प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज
- प्रार्थना पत्र
- आवेदक का फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- मृतक का फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- दाह संस्कार की मूल रसीद
- शपथ पत्र
- मजिस्ट्रेट के आर्डर साथ शपथ पत्र
- दो गवाहों के शपथ पत्र
- दो गवाहों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी




पोर्टल के माध्यम से जन्म तिथि के एक वर्ष तक और मृत्यु के एक साल बाद बनवाए जाने वाले सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। संबंधित जोनल अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाने और प्रक्रिया पूरी होने के बाद सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन स्टेट्स भी चेक किया जा सकेगा।
अंकित खंडेलवाल, नगरायुक्त, नगर निगम