आगरा(ब्यूरो) । रकाबगंज वार्ड में शशि जैन द्वारा भूखंड संख्या 30/127,छीपीटोला, जैन मंदिर के सामने बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कराया जा रहा था। एडीए की टीम ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 क के तहत उसे सील कर दिया। रकाबगंज वार्ड में ही राजेश कुमार जैन द्वारा भूखंड संख्या 4/73 बी के एक हिस्से पर बिना स्वीकृत मानचित्र निर्माण चल रहा था। टीम ने इस पर भी सील लगा दी। कार्रवाई प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में की गई। सहायक अभियंता वीएन सिंह, अवर अभियंता मनोज कुमार राठौर के अलावा थाना रकाबगंज का पुलिस बल और प्राधिकरण सचल दस्ता मौजूद रहा।
बकाएदारों के खिलाफ चलाया अभियान
बकाएदारों के खिलाफ एडीए की टीम ने अभियान छेड़ रखा है। एडीए वीसी चर्चित गौड़ के निर्देश पर पांच वसूली टीम गठित की गई हैं। वसूली टीम द्वारा विभिन्न योजनाओं में लगभग 3400 नोटिस बकाएदारों को दिए जा चुके हैं। निर्धारित अवधि में बकाएदारों की ओर से 15 फरवरी तक धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जाएगी।