आगरा। राज्य सूचना आयुक्त ने ने कहा कि आगरा मंडल की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस दौरान उन्होंंने सभी जनसूचना अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग की। इस दौरान मीटिंग की शुरुआत राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान अपर आयुक्त प्रशासन साहब सिंह व प्रशासनिक अधिकारी गोविंद सिंह ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। मीटिंग में राज्य सूचना आयुक्त ने सभी जन सूचना अधिकारियों को सूचना अधिनियम 2005 व सूचना नियमावली 2015 के बारे में विस्तार से बताया तथा सूचना के व्यावहारिक आदान-प्रदान में जन सूचना अधिकारियों की समस्याओं को जाना एवं जरूरी दिशा निर्देश दिए।

सूचना का जबाव 30 दिन में अवश्य दें
राज्य सूचना आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कोई भी सूचना मांगी जाए, तो 30 दिन के अंदर उसकी सूचना अवश्य दें। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अंतर्गत सभी विभागों को जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम कार्यालय में प्रदर्शित करना है, उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि देखने में आया है कि कई विभाग ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिनका भौतिक निरीक्षण कर उनके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि सूचना छिपाना, नष्ट करना, जानबूझ कर आदि से संबंधित सूचना को लेकर सवाल-जबाव का रखा गया। उन्होंने बताया कि अगर सूचना, कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो जवाब में स्पष्ट लिखें, सिर्फ कार्यालय में उपलब्ध सूचना देनी है, सूचना का संकलन कर नहीं देना है। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा सूचना अधिनियम के विभिन्न सेक्सन, धाराओं, नियम उपनियमों के स्वरूप तथा उसे प्रभावी रूप से लागू करने को समझाया।

मीटिंग में ये रहे मौजूद
मीटिंग में एडीएम प्रोटोकोल हिमांशु गौतम, सिटी मजिस्ट्रेट प्रतिपाल सिंह एवं एसपी ट्रैफिक सहित 250 से ज्यादा बड़ी संख्या में मंडल के विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारी मौजूद रहे।