पटना (ब्यूरो)। डेढ़ साल पहले मधुबनी के बासोपट्टी थाना क्षेत्र स्थित भारतीय सीमा में खौना बीओपी के पास बिना वीजा के गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक क्यूंग डेविड दूहयन को कोर्ट ने पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रश्मि की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष से केंद्रीय मामलों के सरकारी वकील राजेंद्र तिवारी और डेविड की ओर से अधिवक्ता रामशरण साह ने बहस में हिस्सा लिया।
नहीं मिला जमानतदार
19 मार्च 2018 की रात आठ बजे एसएसबी जवानों ने डेविड को गिरफ्तार किया था। 20 मार्च 2018 से वह मधुबनी के मंडल जेल में बंद है। बीते अगस्त में डेविड को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। मगर जमानतदार नहीं मिलने के कारण वह जेल से बाहर नहीं निकल सका।
मिली थी कई देशों की मुद्राएं
गिरफ्तारी के बाद तलाशी में डेविड के पास से 1919 अमेरिकन डॉलर, 56, 070 कोरियन मुद्रा और 2,665 नेपाली रुपए मिले थे। इसके अलावा दिशा सूचक यंत्र और अन्य संदिग्ध सामान मिले थे। एसएसबी अधिकारी श्यामाचरण वर्मण ने बासोपट्टी थाने में विदेशी अधिनियम की धारा-14 के तहत उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसके पास भारत में प्रवेश करने का वीजा नहीं था।
मुफ्त मिली कानूनी सहायता
डेविड ने मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जेल से ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आवेदन भेजा था। मंडल जेल में संचालित लीगल एड क्लीनिक के विधिक स्वयंसेवक रामचरित्र यादव और वेद प्रकाश ङ्क्षसह ने प्राधिकार के सचिव को पत्र भेजकर मामले से अवगत कराया था। इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने डेविड को मुफ्त में कानूनी सहायता देने के लिए अधिवक्ता रामशरण साह को नियुक्त किया था।
ऊपरी कोर्ट में जाने की तैयारी
डेविड के अधिवक्ता रामशरण साह ने कहा कि कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। एसीजेएम रश्मि की अदालत द्वारा पारित आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। ऊपरी अदालत से डेविड को राहत मिलने की उम्मीद है।
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