लखनऊ (पीटीआई)। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी करने के ठीक दूसरे दिन रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। इस दाैरान मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि ऑनलाइन और दूरवर्ती शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि मेट्रो ट्रेनों की सर्विस को चरणबद्ध तरीके से 7 सितंबर से फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए, मानक संचालन प्रक्रिया अलग से जारी की जाएगी।
ओपन-एयर थिएटरों को 21 सितंबर से खोले जा सकते
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम और इस तरह के अन्य स्थान अभी बंद रहेंगे। हालांकि ओपन-एयर थिएटरों को 21 सितंबर से खोलने की अनुमति होगी। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लाॅकडाउन की घोषणा पहली बार 25 मार्च से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इसे 31 मई तक चरणों में बढ़ाया गया था। देश की अनलॉक प्रक्रिया एक जून को वाणिज्यिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों के क्रमबद्ध फिर से शुरू होने के साथ शुरू हुई थी। अनलॉक 4 एक सितंबर से लागू होगा और 30 सितंबर तक चलेगा। राज्य में कंटेनमेंट जोन में लाॅकडाउन 30 सितंबर तक रहेगा।
स्थानीय स्तर पर लाॅकडाउन लागू नहीं कर सकते
इस दाैरान जिला मजिस्ट्रेट स्थानीय स्तर पर लाॅकडाउन लागू नहीं कर सकते हैं। वहीं अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्य आवागमन पर पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 21 सितंबर से, 50 प्रतिशत शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन एजूकेशन वर्क के लिए बुलाया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। 9 से 12 वीं कक्षा के छात्र, जो कंटेनमेंट जोन से बाहर रह रहे हैं, उन्हें अपने शिक्षकों से पढ़ने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए स्टूडें को अपने माता-पिता की लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी।
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