कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई, 2024 को संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था। इस बजट में कई सारे बड़े बदलाव भी देखने को मिले लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव शेयर मार्केट और शेयर निवेशकों को देखने को मिला । इस बार के बजट में लान्ग टर्म कैपिटल गेन को 2.50 फीसदी बढ़ाकर 12.50 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही शार्ट टर्म कैपिटल गेन को भी बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है।
संसद में सरकार का बड़ा एलान
अपने तीसरे बजट में सरकार ने एक बड़ा एलान किया है। इस बार सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाने के साथ साथ कैपिटल गेन टैक्स की लिमिट भी बढ़ा दी है। सरकार ने फैसला किया है कि 1.25 लाख रूपये तक के कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले ये लिमिट एक लाख रुपये थी।ये लान्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ साथ शार्ट टर्म कैपिटल गेन पर भी लागू होगी।
अभी कितना देना पड़ता है टैक्स
शेयर बाजार में टैक्स दो तरीके से देना पड़ता है। कोई भी शेयर धारक अगर किसी स्टाक को एक साल के भीतर बेचता है तो उस पर हुए प्राफिट पर शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर स्टाक को शेयर धारक एक साल बाद बेचता है तो उस पर हुए प्राफिट पर लान्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स शेयर धारक को देना पड़ता है। अगर प्राफिट की लिमिट एक लाख रूपये तक है तो ये टैक्स के दायरे से बाहर होगा लेकिन इससे ज्यादा के प्राफिट पर शेयर धारक को 10 फीसदी की दर से टैक्स देना पड़ेगा ।
क्या है ये कैपिटल गेन टैक्स
जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि कैपिटल पर हुए प्राफिट पर लगने वाले टैक्स को कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। कैपिटल गेन टैक्स दो तरह का होता है। एक है लान्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा है शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स।शार्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। वहीं दूसरी तरफ लान्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। इसके साथ ही जरूरी बात ये है कि 1 लाख तक के कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।
Business News inextlive from Business News Desk