संयुक्त राष्ट्र (पीटीआई)। यूएनजीए ईयू ब्लॉक के 27 सदस्यों की ओर से एंटीगुआ और बारबुडा, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टा रिका, जॉर्जिया, जापान, लाइबेरिया, मोल्दोवा गणराज्य, यूक्रेन, यूके, अमेरिका और यूरोप की स्पेशल रिक्वेस्ट पर एक इमरजेंसी सेशन फिर से शुरू करेगा। ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर 47 देश आते हैं, जो असेंबली के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान से सीधे चुने गए है। जनरल असेंबली में वोटिंग के लिए दो-तिहाई सदस्य ही मौजूद होते हैं। यह सदस्य ह्यूमन राइट का उल्लंघन करने वाले सदस्य की असेंबली में सदस्यता के अधिकारों को खत्म कर सकते हैं। इस सभा में रूस पर यूक्रेन के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगा है यह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। रूस की सदस्यता खत्म करने के प्रस्ताव 4 मार्च को प्रस्तुत किया गया था। असेंबली में रूस की वर्तमान सदस्यता दिसंबर 2023 में खत्म हो रही है।
रूस को किया जाना चाहिए निलंबित
असेंबली के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद के स्पीकर पॉलिना कुबियाक ग्रीर ने रिपोर्टर से कहा कि यूक्रेन, एंटीगुआ और बारबुडा, कनाडा, कोलंबिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, फ्रांस, जॉर्जिया, जर्मनी, इटली, जापान, लातविया, लाइबेरिया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, पोलैंड, मोल्दोवा गणराज्य, यूके और यूएस ने को-स्पॉन्सर का एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने कहा था कि वाशिंगटन, यूक्रेन, यूरोपीय देशों और संयुक्त राष्ट्र में अन्य भागीदारों के साथ पास संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट काउंसिल से रूस को सस्पेंड करने की मांग करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम हर दिन रिपोर्ट देखते हैं कि वे मानव के अधिकारों की कितनी कम परवाह करते हैं। उनकी यह हरकत एसेंबली के विश्वास पर और संयुक्त राष्ट्र के बड़े पैमाने पर असर डालता है और यह सब गलत है। यही कारण है कि हम मानते हैं कि ह्यूमन राइट काउंसिल से उन्हें निलंबित करने का समय आ गया है।
भारत ने जांच की मांग का किया समर्थन
भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने बूचा में नरसंहार के बारे में कहा कि हम वहां हुई हत्याओं की कड़ी निंदा करते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है और हम स्वतंत्र जांच की मांग का समर्थन करते हैं। भारत यूक्रेन और रूस के बीच उनके राष्ट्रपति के स्तर पर बातचीत को प्रोत्साहित करता है, और अगर नई दिल्ली इस मामले में कोई सहायता कर सकती है, तो उसे "योगदान करने में खुशी होगी। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि वैश्विक तौर पर शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर, अंतरराष्ट्रीय कानून बने है जिसका सभी को पालन करना चाहिए। 2011 में जिनेवा में ह्यूमन राइट काउंसिल से एक सदस्य राज्य को निलंबित कर दिया गया था, जिसमें "लीबियाई अरब जमाहिरिया में ह्यूमन राइट की स्थिति के बारे में गहरी चिंता" व्यक्त की गई थी।
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