नई दिल्ली(एएनआई)। भारत में मंगलवार को ट्विटर के लिए फिर एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के कथित गैर-अनुपालन के लिए ट्विटर की खिचाईं की और कहा कि वह ट्विटर को कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है और केंद्र उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अगर ट्विटर भारत में काम करना चाहता है, तो उन्हें इसका पालन करना होगा। सोमवार को केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि ट्विटर नए आईटी नियमों के अनुपालन में नाकाम रही है। यूनियन ऑफ इंडिया ने सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज (एसएसएमआई) को तीन महीने का समय दिया था और पिछले 42 दिनों से ट्विटर से पूरी तरह से गैर-अनुपालन हो रहा है।
ट्विटर से 'स्पष्ट रुख' बनाने के लिए कहा
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने मामले को 8 जुलाई के लिए टालते हुए ट्विटर के वकील सीनियर साजन पूवैया से नए आईटी नियमों के अनुपालन पर ट्विटर से 'स्पष्ट रुख' बनाने के लिए कहा है। कोर्ट ने आगे ट्विटर इंक के वकील को न केवल शिकायत अधिकारी की नियुक्ति पर बल्कि नए नियमों के तहत लंबित सभी पहलुओं पर स्पष्ट निर्देश लेने के लिए कहा है। पीठ ने ट्विटर पर शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति में देरी पर भी नाराजगी जताई।
मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने पूछा, "आपकी (ट्विटर की) प्रक्रिया में कितना समय लगता है? अगर ट्विटर को लगता है कि यह हमारे देश में जितना चाहे उतना समय ले सकता है, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ट्विटर नए आईटी नियमों के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने के लिए कानून की अवहेलना कर रहा है। इस बीच, ट्विटर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर इंक से स्पष्ट निर्देश लेने की कोशिश की लेकिन टाइम जोन में अंतर के कारण कनेक्ट करने में असमर्थ रहे।
नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही
वहीं ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसके द्वारा स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक हलफनामे में, केंद्र ने सोमवार को कहा है कि ट्विटर इंक 1 जुलाई, 2021 तक आईटी नियम, 2021 का पालन करने में विफल रहा है। मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है, निवासी शिकायत अधिकारी का पद रिक्त है, नोडल संपर्क व्यक्ति का पद (अंतरिम आधार पर भी) रिक्त है।
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